सालानपुर पंचायत समिति द्वारा मैथन डैम पिकनिक स्पॉट पर शुल्क सुरु, पहले रविवार में नहीं दिखा भीड़
सालानपुर। कोविड-19के बीच मैथन डैम में पिकनिक की शुरूआत की पहली रविवार को पर्यटकों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में काफी कमीदेखी जा रही है । सालानपुर पंचायत समिति द्वारा टेंडर कर शनिवार से ही पर्यटकों के लिये मैथन पिकनिक स्पॉट पर इंट्री शुल्क शुरू कर दी गई है। कोरोना को देखते हुए इस बार पर्यटकों के लिए निर्धारित इंट्री टिकट की कीमत भी कम कर दी गई है। पिकनिक स्थल पर पर्यटकों के सुविधा के लिए विभिन्न स्थलों पर शौचालय की व्यवस्था की गई है । इधर दिशा निर्देश के अनुसार रविवार को कल्याणेश्वरी फांड़ी प्रभारी अमरनाथ दास ने मैथन पिकनिक स्पॉट पर कार्यवाही करते हुए शराब की बोतले जब्त की, इसके अलावा सालानपुर पंचायत समिति द्वारा कोरोना के बीच इस वर्ष पिकनिक को ध्यान में रखते हुए पिकनिक स्थल पर पर्यटकों एवं संवेदक के लिए विशेष दिशा निर्देश समेत जारी कर दी है ।
1)पर्यटकों को सरकार के कोविड-19नियमों के अनुपालन और सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा, सैनिटाइज़र उपियोग करना अनिवार्य होगा। एवं पिकनिक स्पॉट को हर दिन शाम4बजे के बाद साफ सफाई किया किया जायेगा।
2)ब्लॉक प्रशासन,डीवीसी प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के साथ नियमित संपर्क बनाये रखना होगा।
3)पिकनिक स्थल पर आवश्यक डस्टबिन की व्यवस्था करनी होगी।
4)पेयजल,गेट और कैंप कार्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए।
5)कम शुल्क मेंशौचालय की व्यवस्था एवं साफ-सुथरा रखा जाना चाहिए।
6)नियमों से संबंधित पोस्टर को प्रवेश द्वार,पिकनिक स्थल,नाव घाट पर लगाया जाना चाहिए और टिकट के पीछे नियमों को लिखा होना चाहिए।बिना लाइफ जैकेट के नौका विहार प्रतिबंध रहेगा।
7)प्लास्टिक थर्माकोल से निर्मित पत्तल ग्लास एवं अन्य सामग्री का उपयोग करना मना है ।
8)तंबाकू,गुटका,डीजे का उपयोग निषेध है।
9)मैथन पिकनिक स्पॉट में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए,पर्याप्त संख्या में वोलेंटियर की तैनाती करनी होगी । वोलेंटियर को पहचान पत्र और कपड़ों की व्यवस्था के साथ वोलेंटियरों की व्यवहार यात्रियों के साथ अच्छा रखे।
10)सड़कों पर नियमित रूप से जल का छिड़काव करनी होगी।
11)व्यक्ति या संगठन के नाम पर किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा, यदि शिकायत साबित होती है,तो टेंडर कभी भी रद्द किया जा सकता है।
12)ऊपरोक्त नियमों के उल्लंघन के मामले में,अनुबंध बिना किसी कारण के ठेका रद्द कर दिया जाएगा।
13)स्थानीय,पत्रकार वाहन,वकील की कार,डॉक्टर की कार,सरकारी कार,आपातकालीन सेवा कार, डीवीसी कार,प्रमुख राजनेता की कार से कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा।
14)पिकनिक पर आने वाले यात्रियों को शाम 4 बजे तक पिकनिक स्पॉट खाली करना होगा।
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