तृणमूल सांसद के पूर्व बॉडीगार्ड के खिलाफ धोखाधड़ी, दुष्कर्म का मामला दर्ज
तृणमूल सांसद के पूर्व बॉडीगार्ड के खिलाफ धोखाधड़ी, दुष्कर्म का मामला दर्ज
कोर्ट में मामला दर्ज होने के बाद कोर्ट के दिये गए आदेश पर इस मामले के जाँचकर्ता अवर निरीक्षक सजल चौधरी ने उक्त मामले पर अपनी जाँच की कमान आगे बढ़ाते हुए बीते रविवार को मैथन के उस होटल से वहाँ के रजिस्टर खाते को जब्त कर आरोपी के खिलाफ कई ठोस सबूत इकट्ठा कर लिया है.
उक्त मामले पर अबतक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है किंतु पुलिस का दावा है कि उसके खिलाफ सबूत इकठ्ठे किये जा रहे हैं उसका बच पाना मुश्किल है.
बताते चलें कि उक्त मामले पर पीड़िता ने अपने शिकायत में कहा है कि आरोपी भीम गोसाई ने पीड़िता से कहा था कि वह तृणमूल पार्टी के सांसद सुनील मंडल का पर्सनल बॉडीगार्ड है.
उसने उनसे यह भी कहा था कि उसकी काफी पहचान भी है. पैसे देने पर वह किसी की भी नौकरी लगँवा सकता है.
8 फरवरी वर्ष 2017 को उसने पीड़िता को बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी लगाने के लिए उनसे 2 लाख रुपये लिया था और पैसे लेने के बाद उसने उसी वर्ष 27 मई को उन्हें इंटरव्यू के बहाने मैथन के वर्षा लौज में ले गया जहाँ उसने उसके ड्रिंक में कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर उससे दुष्कर्म किया तथा उक्त घटना को अंजाम देने के बाद उसकी कुछ गुप्त तस्वीरें तथा वीडियो ले लिया.
होश आने पर आरोपी ने कहा कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उनकी वीडियो व तस्वीर सोशल साइट पर वायरल कर देगा. आरोपी उस फोटोग्राफ व वीडियो को अपना मोहरा बनाकर उनसे कई बार दुष्कर्म किया.
उनकी वीडियो व फोटोग्राफ वायरल न हो जाये इस वजह से पीड़िता कई दिनों तक उसका जुल्म सहती रही. जब उन्होंने इस मूद्दे पर अपने रिश्तेदारों से बात की तब आरोपी इन सब से वचने के लिए इसी वर्ष 14 फरवरी को अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ पीड़िता के घर में घुसकर उनपर हमला कर उनके परिवार के सदस्यों के साथ गाली गलौज कर उन्हें बुरे अंजाम की धमकी देकर चला गया.
थक हार कर उन्होंने इस मामले को लेकर आसनसोल जिला कोर्ट के वकील अभय गिरी की मदद से कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी.
इस मामले पर पीड़िता के वकील अभय गिरी ने बताया कि मामला काफी गंभीर है पुलिस अपने स्तर से कार्य कर रही है. हालांकि अबतक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.
उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल जाँच सहित उसके बयान को भी कोर्ट में दर्ज करवा लिया गया है.
दूसरी ओर सांसद सुनील मंडल से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस नाम का उनका बॉडीगार्ड पहले था किंतु वर्तमान समय में वह उनका बॉडीगार्ड नहीं है. अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए.
मामले पर आसनसोल महिला थाना की कांड संख्या 76/19 के भादवि की धारा 323/420/376/448/506/34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
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