बोकारो कोर्ट ने एक होमगार्ड जवान और उसके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई दहेज़ हत्याकांड का है मामला
होमगार्ड के जवान और उसके भाई को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा,दहेज़ हत्या का हैँ मामला
होमगार्ड के जवान और उसके भाई ने दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी. मामले में कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
बोकरो सिविल कोर्ट,,,,
दहेज हत्या के एक मामले में शुक्रवर को बोकारो जिला अपर सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह ने एक बड़ा फैसला सुनाया है अपने फैसले में उन्होंने एक होमगार्ड जवान और सेना के एक जवान को दहेज हत्या के दोष में उम्रकैद की सजा सुनाई ,घटना चास थाना क्षेत्र के कैलाश नगर की है. होमगार्ड जवान और उसके भाई जो की एक सेना का जवान हैँ दोनों ने दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी. मृतक संगीता कुमारी बिहार के भोजपुर सोनबरसा की रहने वाली थी. साल 2018 में हुई थी शादी, जिसके बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था
जानकारी के मुताबिक बिहार के सोनबरसा की रहने वाली संगीता कुमारी की शादी 27 जून 2018 को चास कैलाश नगर के रहने वाले बेरोजगार निरंजन पांडे के साथ हुई थी. शादी के डेढ़ महीने बाद निरंजन की होमगार्ड में नौकरी लग गई. उसके बाद से ही निरंजन और उसका सेना में तैनात भाई नीरज कुमार पांडे दहेज की मांग करने लगे थे लगातार संगीता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज़ नहीं मिलने के बाद दोनों भाइयों के द्वारा संगीता को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया था उसी मामले में आज यह फैसला आया हैँ बहरहाल मामला जो भी रहा हो किन्तु किसी के घर की बच्ची को चंद रूपये के खातिर मार देना यह कही से भी न्योचित नहीं हैँ ऐसे लोगों के लिए केवल और केवल जेल की सालाखें हैँ जैसा की इस मामले में हुआ हैँ
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