हिट एंड रन मामले में पीड़ित पक्ष को मिलेगा मुआवजा
साहिबगंज। जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड सरकार की अधिसूचना के अनुसार हिट एंड रन मामले ( अज्ञात गाड़ी द्वारा दुर्घटना कर भाग जाने कि परिस्थिति) में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25,000 रुपये एवं गंभीर रूप से घायल होने पर 12,500 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। परिवहन पदाधिकारी गर्ग ने बताया कि मुआवजा दिलाने हेतु जिला स्तर पर उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है। मुआवजे के लिए पीड़ित के परिजन, आश्रित, (माता-पिता) व कानूनी प्रतिनिधि आवेदन कर सकते हैं।
पीड़ित परिवार कैसे कर सकता है आवेदन :-
परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित का परिवार थाना से एफआईआर की छायाप्रति,पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, खुद का पहचान पत्र या आधार कार्ड की छायाप्रति, एवं बैंक अकाउंट की छायाप्रति के साथ संबंधित थाना या संबंधित अनुमंडल कार्यालय, परिवहन कार्यालय (सड़क सुरक्षा कोषांग) को समर्पित कर सकते हैं,जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेकर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा।
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