रेलवे ट्रैक पर अनाधिकार चढ़ना दंडनीय अपराध – डीआरएम
रेलवे ट्रैक को पार करना, प्लेटफार्म के किनारों पर चलते वक्त अथवा रेलवे ट्रैक के बगल में बात-चीत करते जाना, संगीत सुनना अथवा मोबाईल का ब्यवहार करना काफी खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आसनसोल मंडल रेल प्रबन्धक पी.के.मिश्रा ने अपने सम्मानित यात्रियों, दैनिक यात्रियों, ऑफिस जाने वाले तथा रेल कर्मचारियों से यह अनुरोध किया हैं कि वे किसी भी परिस्थिति में रेलवे ट्रैक को अनाधिकृत रूप से पार न करें, यहाँ तक कि ट्रैक के आस-पास भी खड़ा ना रहें।
इस दिशा में आसनसोल रेल मंडल उल्लेखनीय रूप से काम कर रहा है। वर्ष 2016 के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे ट्रैक पर चलते या बात-चीत करते370 लोगों को गिरफ्तार किया तथा 366 लोगों से 1.87 लाख रुपये जुर्माना के रूप में वसूल किया। वर्ष 2017 के दौरान 769 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 761 लोगों से 3.86 लाख रुपये जुर्माना के रूप में वसूल किया गया.
चालू वर्ष में सितम्बर, 2018 तक 627 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 626 लोगों से 3.32 लाख रुपये जुर्माना के रूप में वसूला गया। डीआरएम ने कहा कि हमारी यह मंशा नहीं है कि हम जुर्माना वसूले, बल्कि हम यात्रियों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, जिससे कि वे रेलवे ट्रैक को पार ना करें अथवा अनाधिकृत रूप से ट्रैक पर या उसके आस-पास ना जाए। यह रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है।
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