15 अप्रैल 2018 से ई वे बिल की शुरुआत
जीएसटी परिषद के निर्णयानुसार एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सामान की आवाजाही के लिए 01 अप्रैल,2018 से ई- वे बिल प्रणाली की शुरूआत की गई थी। इस तिथि से कर्नाटक में राज्य की सीमा के भीतर सामान की आवाजाही के लिए भी ई- वे बिल प्रणाली लागू की गई। योजना की शुरूआत होने के बाद से ई- वे बिल सफलतापूर्वक निकाले जा रहे हैं और 09 अप्रैल,2018 तक 63 लाख से अधिक ई- वे बिल सफलतापूर्वक निकाले गए हैं। 15 अप्रैल,2018 से आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगना और यत्र प्रदेश राज्यो में राज्य की सीमा के भीतर सामान की आवाजाही के लिए ई- वे बिल प्रणाली लागू की जाएगी. इन राज्यों में ई- वे बिल प्रणाली की शुरूआत होने से सामान की आवाजाही में व्यापार और उद्योग जगत को और भी सुगमता प्राप्त होगी। इससे राष्ट्रीय स्तर पर एकल ई- वे बिल प्रणाली को लागू करने में सहायता मिलेगी। संबंधित राज्यो में उद्यमी,व्यापारी और परिवाहक अंतिम तिथि का इंतजार करे बिना तुरंत ई- बे बिल पोर्टल https://www.ewaybillgst.gov.in पर पंजीकरण और नामांकन कर सकते हैं।
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