नीरज सिंह हत्याकांड : हाई कोर्ट में विधायक संजीव की जमानत याचिका खारिज
धनबाद: झरिया विधायक संजीव सिंह को गुरुवार के दिन झारखण्ड हाई कोर्ट से एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में फंसे विधायक संजीव सिंह को उच्च न्यायालय ने बेल देने से साफ़ इंकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश एससी मिश्रा की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने ये कहते हुए बेल देने से इंकार कर दिया कि नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में विधायक संजीव सिंह की संलिप्तता हो सकती है।
हम यहाँ बता दे कि 21 मार्च 2017 की शाम धनबाद के स्टील गेट के समीप पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले झरिया विधायक संजीव को भी आरोपी बनाया गया है। और वो तभी से धनबाद जेल में बंद है। इस हत्याकांड मामले में धनबाद के न्यायालय में ट्रायल भी जारी है।
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