लाइफ सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिल पाएगा पेंशन
बोकारो। ईपीएस 95/एफपीएस-71 के तहत आने वाले पेंशनधारकों ने इसी साल अगर नवंबर से दिसंबर माह की अवधि में अपना जीवन प्रमाण-पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) आनलाइन जमा नहीं करवाया तो उनके पेंशन का भुगतान बंद कर दिया जाएगा। बोकारो के सहायक भविष्य निधि आयुक्त ओपी सिंह ने गुरुवार को इस संदर्भ में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उक्त प्रावधान के तहत सभी पेंशनधारक नवंबर से दिसंबर माह के बीच अपने बैंक के अलावा सेक्टर-1 में डीएसपी कार्यालय के समीप स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जिला कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस के दौरान पूर्वाहन 9.30 से अपराह्न 5.00 बजे के बीच उपस्थित होकर अपना जीवन प्रमाण पत्र आनलाइन जमा करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कराने वाले पेंशनधारियों का जनवरी माह से पेंशन बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीवन प्रमाण-पत्र आनलाइन जमा कराने के लिए पेंशनधारकों को अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पीपीओ नंबर तथा ओटीपी के लिए एक मोबाइल लेकर आना अनिवार्य है।
Copyright protected
झारखण्ड न्यूज़ की महत्वपूर्ण खबरें
Quick View