आधार के बिना भी होगी लाभार्थियों की पहचान, शुरू हुयी यह व्यवस्था
अगस्त 2, 2018
आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सब्सिडी, लाभ या सेवा का इच्छुक हो और जिसके लिए भारत के समेकित निधि से व्यय किया जाता है, को आधार संख्या दिखाना या आधार आधारित प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है, तो वह आधार के लिए आवेदन करेगा और उसे सब्सिडी, लाभ या सेवा के लिए वैकल्पिक पहचान दिया जाएगा।
मंत्रालय द्वारा आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत जारी अधिसूचना में ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं होने की स्थिति में उसे वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएं। यह जानकारी आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री श्री विजय सांपला ने दी।
Last updated: अगस्त 2nd, 2018 by
अपने आस-पास की ताजा खबर हमें देने के लिए यहाँ क्लिक करें
पाठक गणना पद्धति को अब और भी उन्नत और सुरक्षित बना दिया
गया है ।
आपके मोबाइल में किसी ऐप के माध्यम से जावास्क्रिप्ट को निष्क्रिय कर दिया गया है। बिना जावास्क्रिप्ट के यह पेज ठीक से नहीं खुल सकता है ।
⚠
Copyright protected
Copyright protected
ट्रेंडिंग खबरें
ताजातरीन खबरें सोशल मीडिया में तुरंत पाने के लिए हमें लाइक और फॉलो करें
✉ mail us(mobile number compulsory) : [email protected]