मासूमो के साथ दुराचार पर मिलेगी मौत

नई दिल्ली -केंद्र सरकार की ओर से पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन को लेकर लाए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है।नए अध्यादेश के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के मासूमों का रेप करने के दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी।

16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करनेवाले की न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है। दोषी को उम्रकैद भी दी जा सकती है।

इतना ही नहीं, अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के दोषी को न्यूनतम 20 साल की जेल या उम्रकैद या मौत की सजा दी जाएगी।

Last updated: अप्रैल 22nd, 2018 by Ravi kumar Verma

Ravi kumar Verma
Correspondent Bokaro(Jharkhand)
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