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राजमहल में हुआ खाद्य कारोबार से संबंधित लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन

साहिबगंज। उपायुक्त राम निवास यादव के निर्देशानुसार राजमहल अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य सामग्री कारोबारियों (दुकानदार) के लिए सिंघी दालान राजमहल में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया।

सभी खाद्य सामग्री कारोबारी को कैंप के माध्यम से बताया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य कारोबार शुरू करने से पहले अपना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है।

इसी कड़ी में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन सिंघी दालान राजमहल में किया गया। जिसका उद्घाटन राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित ने किया।

कैम्प में सभी दुकानदारों को बताया गया कि 12 लाख से अधिक सालाना टर्नओवर वाले दुकानदार के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस जिसका शुल्क 2000 से 3000 रुपए सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदार के लिए एसएसएसआई रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपए सालाना रखा गया है।

दुकानदारों को यह भी जानकारी दी गई कि आवेदन करने के लिए आवेदक प्रोपराइटर की संपूर्ण विवरण, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, प्रोपराइटर का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व प्रमाण पत्र, प्रोपराइटरशिप से संबंधित स्वघोषणा, पत्र पार्टनरशिप डीड, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हेतु अतिरिक्त दस्तावेज, यूनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद इकाई का लेआउट, मैन्युफैक्चरर उत्पाद की सूची, होटल, रेस्टोरेंट्स, फैक्चरिंग के लिए उपयोग में लाए जा रहे पेयजल की शुद्धता की रिपोर्ट, प्रोपराइटर का पहचान पत्र, दस्तावेजों के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं।

Last updated: मार्च 16th, 2021 by Sanjay Kumar Dheeraj
Sanjay Kumar Dheeraj
Correspondent, Sahibganj (Jharkhand)
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