सोशल मीडिया की निगरानी

आज लोकसभा में प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय राज्‍य गृहमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा संविधान के अनुसार पुलिस तथा कानून व्‍यवस्‍था राज्‍य का विषय है। भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 के प्रावधानों के मुताबिक राज्‍य सरकारें अपनी कानूनी मशीनरी के जरिए साइबर अपराधों की रोकथाम, पहचान और जाँच के लिए जिम्‍मेदार है।

सुरक्षा एजेंसियाँ वेब और सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखती है और इसमें डाली जाने वाली किसी भी गैर कानूनी विषय-वस्‍तु पर रोक लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के अनुच्‍छेद 69 के तहत आवश्‍यक कार्यवाही करते है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 के तहत गठित समिति सूचना प्रौद्य‍ोगिकी कानून 2000 के तहत जारी निर्देशों के पालन की सावधिक निगरानी करती है। कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक सहयोगी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए सभी पक्षों के साथ नियमित बैठक करती है। 2017 से जून 2018 तक कानून के अनुपालन का वर्षवार स्‍तर-

Last updated: जुलाई 24th, 2018 by News Desk

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