शहर के सबसे बड़े सूर्या नर्सिंग होम, चालीस दिनों के लिए बंद, मनमाने कीमतों में बेचते थे दवाइयां
साहिबगंज । जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा निजी क्लीनिक माना जाने वाला डॉ. विजय कुमार द्वारा संचालित सूर्या नर्सिंग होम व सूर्या मेडिकल हॉल को 40 दिनों के लिए निलंबन का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के पत्रांक संख्या 22/निदेशक/ औषधि/ निगरानी (नर्सिंग होम झारखंड ) 20/05/2020 24D में कहा गया है कि आपको औषधि अनुज्ञप्ति संख्या J H -SAH -113105 एवं JH -SAH -113106 प्रपत्र 20 एवं 21 को पत्र प्राप्ति की तिथि से 40 दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। निलंबन के संबंध में स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि आपके संस्थान का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 12/03/2020 को औषधि निरीक्षक देवघर, औषधि निरीक्षक गोड्डा एवं औषधि निरीक्षक गढ़वा के द्वारा किया गया था।
निरीक्षण के क्रम में आपके संस्थान में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं। पत्र के मुताबिक निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि SEHEDULE-H1 रजिस्टर का नियम अनुकूल संधारण नहीं किया जाता है जो कि औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 की धारा 65 (3) (I) (H) का स्पष्ट उल्लंघन है। निरीक्षण के क्रम में विक्रय बीजको की कार्बन प्रति संधारित नहीं पाई गई, जो कि औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 की धारा 65 ( 4 ) ( 3 ) का उल्लंघन है। एक्सपायरी औषधियों की वापसी एवं अन्य विवरणी नियमानुकूल संधारित नहीं किया जाता है, जो कि औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 की धारा 65 (17 ) का उल्लंघन है।
निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिका 8 के अनुसार निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि औषधि स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन 5 मिलीग्राम का अधिकतम विक्रेता मूल्य 2.35 है जबकि संस्थान के विक्रय बीजक एवं मेसर्स गोलू सर्जिकल एंटरप्राइजेज भागलपुर के द्वारा मेसर्स सूर्या मेडिकल हॉल साहिबगंज के नाम से निर्गत विक्रय विपत्र पर उक्त औषधि का मूल्य 2.36 अंकित पाया गया।
इसी तरह अन्य SWFI का मूल्य संस्थान के विक्रय विपत्रों पर 3.32 अंकित पाया गया जबकि उक्त अवधि के क्रय विपत्र पर अधिकतम विक्रेता मूल्य 3.31 पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि विक्रय निर्धारित मूल्य से अधिक अधिकतम विक्रेता मूल्य से भी अधिक मूल्य पर किया जाता है। यह डीपीसीओ 2013 का उल्लंघन है। निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिका 9 एवं 10 के अनुसार निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सेल बिल नंबर 12759 दिनांक 22/01/2019 एवं आर०एस०एस० 12758 दिनांक 22/01/2019. उपलब्ध कराया गया। जिसका पेमेंट मोड़ क्रेडिट अंकित पाया गया, जिसके संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि मरीजों को औषधियों की आपूर्ति मेसर्स सूर्या मेडिकल हॉल के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किया गया है।
इस सम्बन्ध में औषधि संस्थान मेसर्स सूर्या मेडिकल हॉल एवं सूर्य सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साहिबगंज के बीच एग्रीमेंट (एम०ओ०यु०) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, साथ ही मार्च 2020 माह का क्रेडिट सेल बिल डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस के साथ सभी वांछित अभिलेख निदेशालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया।
इसी के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिका 7 के अनुसार रोगियों को औषधियों के विक्रय के पश्चात 18 दिनों के पश्चात औषधियों को संस्थान के द्वारा सेल बिल रिटर्न के माध्यम से वापस लिया गया, सेल बिल रिटर्न रिसीव बिल नंबर आरसीबी-951 तथा रिटर्न किये गए औषधियों का स्टॉक संस्थान में उपलब्ध नहीं पाया गया एवं इससे संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया।
ऊपरोक्त अनियमितताओं के आलोक में निदेशालय पत्रांक 1417 (D) दिनांक 01/10/2020 द्वारा आप से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। आपके द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई समीक्षोपरांत आपका स्पष्टीकरण कंडिका 1, 2 एवं 4 पर संतोषजनक नहीं पाया गया है। निरीक्षण के समय शेड्यूल H1 रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसे बाद में संधारित कर भेजा गया है।
कम्पूटराइज़्ड बिल की प्रति को रजिस्टर्ड फार्मासिस्स्ट के हस्ताक्षर के साथ संधारित कर रखा जाना अनिवार्य है, जो नहीं किया गया। यह नियम 65/3/1/G का उल्लंघन है। औषधि स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन 5 मिली लीटर का विक्रय अधिकतम विक्रेता मूल्य से अधिक मूल्य पर किया गया है। अतः औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 के अधीन विनिर्मित नियमावली 1945 के नियम 66 (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्ति संख्या J H -SAH -113105 एवं J H -SAH -113106 प्रपत्र 20 एवं 21 को पत्र प्राप्ति की तिथि से 40 दिनों के लिए निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान खुला पाए जाने पर आपके विरुद्ध औषधि अंगराग अधिनियम की धारा 18 (C),27 (D) के तहत कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि उपनिदेशक (औषधि) सह अनुज्ञापन प्राधिकारी संथाल परगना, प्रमंडल दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। साथ ही प्रतिलिपि औषधि निरीक्षक साहिबगंज को सूचना प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया कि आदेश का अनुपालन अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे।
संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करेंगे, संस्थान पर कड़ी नजर रखेंगे कि प्रतिष्ठान निलंबन अवधि में ना खुल सके। साथ ही निलंबन अवधि के पश्चात प्रतिष्ठान पर निरीक्षण प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

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