तीन तलाक एक सिविलियन मुद्दा- सीताराम येचुरी
आरोपी पर नॉन बेलुअबल सेक्शन नहीं लगाया जाना चाहिए
धनबाद। सीपीआई एम् के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध ठहराया है। संसद में यह बिल पास तो जरूर हुआ है पर इसपर बन रहे कानून के लिए एक बड़ी बहस भी होनी चाहिए। ये बातें सीपीआई एम् के केंद्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने प्रेस वार्ता कर कही । उन्होंने कहा कि तीन तलाक एक सिविलियन मुद्दा है। इसे क्रिमिनल नजरिये से नहीं देखा जा सकता। तीन तलाक मामले में अगर एक व्यक्ति को जेल हो जाती है तो उस महिला का खर्च कौन उठाएगा। इसलिए आरोपी पर नॉन बेलुअबल सेक्शन नहीं लगाया जाना चाहिए। इस कानून के बाद इसका मिसयूज़ भी होना स्वभाविक है। इसलिए कानून बनने से पहले बहस के लिए उसे स्टैंडिंग कमिटी में जाना चाहिए। वर्तमान सरकार बहुमत के आधार पर बिल पास करा लिया । कानून बनाना कोई राजनीतिक नारेबाजी नहीं है।
बैंको का कर्ज न चुकाने वाले बड़े उद्योगपतियों के कड़े कानून बने
उन्होंने कहा कि बैंकों का एनपीए दर लगातार बढ़ रहा है। ब्याज मिलकर पूरे देश भर में यह आंकड़ा 3 लाख कारोड का है। बैंकों से कर्ज लेने वाली सभी बड़ी कंपनियां है इसलिए उन पैसों की वसूली के लिए कड़े कानून बनने चाहिए। साथ ही वैसे कंपनीया जो अपने को दिवालिया घोषित करती है तथा उससे जुडी अन्य कंपनियों की संपत्ति जब्त होनी चाहिए एवं उसे रोजगार उन्मुखी कार्यो में लगाने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्री में नहर,सड़क, सिंचाई कार्यो में लगाया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ विकास का पैमाना बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बनेंगे। आर्थिक आकड़ो में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है चाहे जीडीपी की बात हो कृषि क्षेत्र की बात हो या अन्य ।
संवाददाता : पवन कुमार (धनबाद )
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