सूचना का अधिकार का अर्थ है सूचना पाने का अधिकार,-मुकुंद साव
सूचना का अधिकार की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था, आज पूरा देश सूचना का अधिकार अधिनियम का 16वा स्थापना दिवस मना रहा है, उक्त बातें प्रथम सूचना अधिकार प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिष्ठान के झारखंड प्रदेश संयोजक मुकुंद साव बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सूचना पाने का अधिकार है आप किसी भी तरह की जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ले सकते है, इसके लिए 10रुपए का एक चालान जमा करना पड़ता है, और आवेदन देना पड़ता है, साथ ही जितना पृष्ठ की जानकारी लेना होगा उतना फोटो कॉपी का पैसे जमा करना होता है। संबंधित पदाधिकारी एक महीना के अंदर वह जानकारी दे देंगे, उन्होंने यह भी कहा कि जो आवश्यक जानकारी लेना हो लेना चाहिए, सूचना का अधिकार अधिनियम का तात्पर्य है, सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करनेवाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है,सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है, इसका समुचित कार्यों के लिए लाभ लेना चाहिए, कार्यक्रम में शंकर नाथ शाही, विनोद रजक, बबलू विश्वकर्मा, कृष्णा कुमार राम सहित कई लोग उपस्थित थे।
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