चुनाव की घोषणा के बाद अनुमंडल इलाके में कर्फ्यू लागू, जारी किए ये निर्देश
पलामू -चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदाता डालेंगे पलामू में वोट
छत्तरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी नरेंद्र गुप्ता ने लोक सभा चुनाव 2019 की घोषणा के पश्चात अनुमंडल इलाके में चुनाव सम्पन्न होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक अनुमंडल इलाके में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का मजमा नहीं लगाना, कोई व्यक्ति लाठी,डंडा, परंपरागत हथियार या कोई ऐसी चीज जिसका उपयोग हथियार के रूप में हो सकता है, साथ नहीं रखेंगे।
सार्वजनिक सभा, रैली ,सार्वजनिक संबोधन ध्वनि विस्तारक या बिना ध्वनि विस्तारक के नहीं करेंगे। मतदान केंद्र की 200 मीटर परिधि में चुनाव संबंधी प्रचार प्रसार नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक स्थलों पर विरूपण एवंम बिना अनुमति के निजी संपत्ति का विरूपण नहीं किया जायेगा।
लाउडस्पीकर एक्ट 1955 एवंम पॉल्यूशन कंट्रोल रूल 2000 में वर्णित प्रावधान से अधिक ध्वनि तीव्रता एवंम निर्धारित अवधि के पश्चात उपयोग नहीं कर सकते हैं । मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व ध्वनि विस्तारक यंत्र से युक्त किसी तरह के वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा।
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि उक्त निषेधाज्ञा आदेशों का उद्देश्य जनता की दिनचर्या को बाधित करना नहीं है। इसका उद्देश्य लोक परिशांति कायम रखते हुए स्वतंत्र एवंम निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करना है। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश पुलिस,अर्धसैनिक बल ,चुनाव कर्मी व अन्य व्यक्ति जिन्हें कार्य विशेष के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त हो।
शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य के दौरान उपस्थित भीड़भाड़ , सरकारी व निजी कार्यालयों में दैनिक कार्य, सामान्य धार्मिक कार्यक्रम ,सामाजिक कार्यक्रम,शादी ब्याह,जन्म दिन आदि समारोह में किसी प्रकार मतदाता को प्रभावित करने वाला कार्य न हो यदि होता है तो पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी ।
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि आदेश का उलंघन करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध माना जायेगा। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश अनुमंडल इलाके में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लोक सभा चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आदर्श आचार संहिता का भी शख्ती से पालन किया जायेगा। अनुमंडल के सभी प्रखंड, अंचल व थाना प्रभारियों को चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
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