नूरुल इस्लाम हत्याकांड: सीपीआईएम कर्मी की हत्या के मामले में 27 तृणमूल कर्मी-समर्थक निर्दोष
पूर्व बर्द्धमान । वर्ष 2009 में सीपीएम कर्मी की हत्या के मामले में 27 तृणमूल नेता व कर्मी अभियुक्तों को सोमवार को बर्द्धमान द्वितीय फर्स्ट कोर्ट ने विधानसभा चुनाव के पहले निर्दोष होने की घोषणा कर दिया है। अदालत की राय से तृणमूल कॉंग्रेस के नेता और कर्मियों मेें खुशी है।
तृणमूल कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 2009 में सीपीएम कर्मी नूरुल इस्लाम की हत्या के मामले में झूठा फंसाया गया था। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी के अनुसार पूर्व बर्द्धमान जिला के रायना शहर में वर्ष 2009 में सीपीएम कार्यकर्ता नुरुल इस्लाम के घर में हमला करने के आरोप तृणमूल कॉंग्रेस नेता और कर्मियों के विरोध में लगा था। इस घटना के दौरान नुरुल इस्लाम की मृत्यु हो गई थी। 12 वर्षों तक अभियुक्तों के खिलाफ बर्द्धमान जिला अदालत में मामला चलता रहा। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने उपयुक्त प्रमाण अभियुक्तों के खिलाफ नहीं मिलने पर नामजद 27 लोगों को निर्दोष होने की घोषणा कर दी।
केस के अंतिम सुनवाई के दिन अदालत परिसर में भारी भीड़ थी। अभियुक्तों के परिजन भारी संख्या में पहुँचने से पुलिस ने किसी अनहोनी की आशंका के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया था। मामले में सरकारी वकील अजय दे ने बताया कि प्रमाण के अभाव में अभियुक्तों को निर्दोष अदालत ने घोषणा किया है। दूसरी ओर अभियुक्तों के वकील मुक्तिपद राय और उदय कोन्नार ने बताया कि सरकारी वकील मामले में प्रमाण करने में व्यर्थ हुआ है। उपयुक्त प्रमाण अदालत में पेश ना कर पाने के कारण 27 नामजद अभियुक्तों को निर्दोष घोषित किया है।
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