लोयाबाद एकड़ा के वासुदेवपुर कोलयरी के कोल डंप में धारा 144 लागू वहीँ एस डी ओ प्रेम कुमार तिवारी ने कहा कि विधि वयवस्था भंग करने वाले पर होगी कानूनी कार्रवाई
लोयाबाद,एकड़ा के वासुदेवपुर कोलयरी के कोल डंप में धारा 144 लागु विधि वयवस्था भंग करने वाले पर होगी कानूनी कार्रवाई,
धनबाद,लोयाबाद एकड़ा वासुदेवपुर कोलयरी के कोल डंप तथा इसके आस-पास की सात सौ मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है।वहीँ एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।यह धारा 144 अगले 60 दिनों तक जारी रहेगी।जारी आदेश में एसडीओ ने कहा है कि लोयाबाद थाना से मिले प्रतिवेदन में बताया गया है कि मेसर्स काफिला इंडस्ट्रीज एवं शीला गोयल फ्यूल इंस्ट्रीज को वासुदेव कोलियरी में स्पॉट ई-ऑक्शन से कोयला उठाव का आदेश मिला है। कंपनी को पे-लोडर से कोयला का उठाव करना है। इस आदेश के बाद वहां विवाद की स्थिति बन आई है। कुछ राजनीतिक दल तथा श्रमिक संगठन धरना-प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। इससे तनाव की स्थिति बन आई है। विधि-व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने के लिए वहां धारा 144 लगाने का अनुरोध किया गया है। धारा 144 अगले साठ दिनों तक जारी रहेगी। इस अवधि में कोल डंप तथा इसके आस-पास के सात सौ मीटर की परिधि में धरना-प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। सभा, जुलूस जैसे आयोजन भी नहीं होंगे। लाउडस्पीकर तथा ऐसे ही दूसरे उपकरणों का प्रयोग भी वर्जित रहेगा। शादी-विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। हरवे-हथियार तथा लाठी-डंडा ले कर भी चलने पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी ज्ञात हो कि इससे पहले भी कई बार कोयले की लोडिंग को लेकर वासुदेवपुर कोलयरी में बवाल हो चूका हैँ अब देखना होगा की आगे किसी तरह का टकराव ना हों,

Copyright protected
झारखण्ड न्यूज़ की महत्वपूर्ण खबरें

Quick View