अवैध कोयला तस्करी मामले में हार्ड कोक भट्ठे में जाँच, 7944 टन कोयला सीज, नहीं दिखा पाए माईनिंग चालान
अवैध कोयला तस्करी के संबंध में स्थानीय दैनिक अख़बारों में प्रकाशित समाचार एवं प्राप्त गुप्त सूचना के आलोक में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था डॉ० कुमार ताराचंद की अगुवाई में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला ख़ान पदाधिकारी अजीत कुमार, अंचलाधिकारी गोविंदपुर, ख़ान निरीक्षक सुनिल कुमार एवं दिलीप कुमार द्वारा संयुक्त रूप से गोविंदपुर अंचल के बरवा पूर्व में अवस्थित हार्ड कोक भट्ठे की जाँच की गई।
जाँच के दौरान संचालक परमेश्वर राय उर्फ़ मैनेजर राय मौजूद थे। जाँच के क्रम में पाया गया कि भट्ठा संचालक द्वारा स्टॉक पंजी एवं जिला खनन कार्यालय में दाख़िल मंथली रिटर्न में अंकित कोयले की मात्रा एवं वास्तविक मात्रा में काफ़ी भिन्नता है।
भट्ठा परिसर में 15,909 टन के स्थान पर मात्र 7944 टन कोयला पाया गया। इस प्रकार 7962 टन कोयला कम पाया गया। साथ ही साथ भट्ठा में पाए गए कोयले के परिवहन चलाने की माँग किए जाने पर भट्टा संचालक मैनेजर राय द्वारा राजस्व भुगतान से संबंधित माईनिंग चालान नहीं दिखाया गया। जिससे जाँच दल को स्पष्ट हुआ कि भट्ठा संचालन में भारी अनियमितता बरती जा रही है तथा खनन राजस्व की भारी क्षति पहुँचाई जा रही है।
अपर ज़िला दण्डाधिकारी विधी व्यवस्था के निर्देश पर तत्काल जिला ख़नन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक सुनिल कुमार, दिलीप कुमार द्वारा स्थल पर उपलब्ध 7944 टन कोयले को सीज करते हुए हार्ड कोक भट्टा संचालक मैनेजर राय एवं अन्य सभी डायरेक्टर तथा कोयले के ख़रीद बिक्री में संलिप्त अन्य अवैधकर्ताओ के विरुद्ध गोविंदपुर थाना में कुल 42 पन्नों की प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है।

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