थानों में मिलेगी नि:शुल्क कानूनी मदद
धनबाद। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और पूछताछ के लिए थाना बुलाए गए व्यक्ति के साथ अब पुलिस किसी तरह की मनमानी नहीं कर पाएगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए पहल शुरू की है। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा तमाम पुलिस थाना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार व पुलिस थानों में आपके अधिकार बताने के लिए बोर्ड लगवाया गया है।
प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश निताशा बारला ने बताया कि थाना में पूछताछ के लिए पुलिस में द्वारा बुलाए गए व्यक्ति को एवं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति भारतीय संविधान द्वारा कई अधिकार दिए गए हैं। परंतु इसकी जानकारी नहीं होने के कारण वह पुलिसिया मनमानी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए सभी थानों में बोर्ड लगाया गया जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव और अधिवक्ताओं के नंबर भी दिए गए हैं। पीड़ित व्यक्ति किसी भी समय प्राधिकार के अधिवक्ता से सलाह लें सकते हैं और अपने अधिकार को जान सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्राधिकार और उनके अधिवक्ता से संपर्क करने पर तत्काल थाने में ही उन्हें निश्शुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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