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औचक निरीक्षण में कारखाने में मिला अवैध कोयला , मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश

जामताड़ा। जिला खनन पदाधिकारी राजा राम प्रसाद ने मिहिजाम थाना में सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में आवेदन दिया है।

कच्चा कोयला से पोड़ा कोयला बनाने का कार्य बंद करने का निर्देश दिया गया

जिला खनन पदाधिकारी राजा राम प्रसाद ने कहा है कि हांसी पहाड़ी में अवस्थित मेसर्स गणपति कोक इंडस्ट्रीज के निदेशक विश्वजीत प्रमाणिक, पिता अनाथ बंधु प्रमाणिक वार्ड नंबर 18 बूट बेडिया द्वारा स्थापित सॉफ्ट कॉक भट्टा का निरीक्षण निरीक्षण अधो हस्ताक्षरी द्वारा किया गया था ।

निरीक्षण के दौरान स्थल पर लगभग 60 टन कच्चा कोयला एवं 60 टन सॉफ्ट पोड़ा कोयला उपलब्ध पाया गया था तथा कच्चा कोयला से पोड़ा कोयला बनाने का कार्य होते पाया गया था । इकाई को झारखंड मिनिरल्स प्रीवेंशन आफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल्स 2017 के तहत निबंधित नहीं होने के कारण तत्काल कार्य को बंद करने का हेतु कार्यालय पत्रांक 439/एम, जामताड़ा दिनांक 8 जून 2019 द्वारा आदेश दिया गया जिसकी प्रति निगरानी रखने हेतु आपको भी प्रेषित था।

औचक छापामारी में अवैध कोयला पाया गया

परंतु दिनांक 17 जून सोमवार को लगभग 5:30 बजे जिला खनन टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर लगभग 45 टन पोड़ा कोयला एवं 30 टन कच्चा कोयला का भंडार पाया गया । इससे स्पष्ट होता है कि इकाई के संचालक द्वारा अवैध रूप से कोयला का खरीद बिक्री किया गया है जो कार्यालय पत्रांक 439 जामताड़ा दिनांक 8 जून 2019 के आदेश का अवहेलना है। झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 के नियम 54 का उल्लंघन है।

सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग

कोयला एक खनिज है जिसकी चोरी सरकारी संपत्ति की चोरी है। धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध है। गणपति कोक इंडस्ट्रीज निदेशक विश्वजीत प्रमाणिक एवं अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम नियमों एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गयी । आवेदन पर क्षेत्रीय पदाधिकारी जिला खनन टास्क फोर्स के क्षेत्रीय पदाधिकारी के भी हस्ताक्षर है।

Last updated: जून 19th, 2019 by Om Sharma
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