सूचना उपलब्ध नहीं कराना पड़ा महंगा , बीस हजार का लगा जुर्माना
जिला परिषद के जिला अभियंता को बीस हजार का आर्थिक दंड , सूचना उपलब्ध नहीं कराना पड़ा महंगा
चास । झारखंड सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरूप ने बोकारो जिला परिषद के जिला अभियंता पर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लापरवाही बरतने , मांगी गयी सूचना को न देने पोस्टल ऑर्डर की वैधता को न स्वीकार करने एवं आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं करने के जुर्म में बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है ।
चास के कृष्णापुरी कालोनी निवासी , मंडे मोर्निंग न्यूज़ नेटवर्क संवाददाता रवि कुमार वर्मा ने बोकारो जिला परिषद के जन सूचना पदाधिकारी सह जिला अभियंता से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विकास की कुछ योजनाओं से संबन्धित सूचनाएँ मांगी थी ।
परंतु इसके जवाब में जन सूचना पदाधिकारी सह जिला अभियंता द्वारा यह कहकर आवेदन लौटा दिया गया कि मांगी गयी जानकारी एवं पोस्टल ऑर्डर वैध नहीं है ।
इससे असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता ने झारखंड राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराया । शिकायत संख्या 19/2018 पर सुनवाई करते हुये आयोग ने जिला परिषद में जन सूचना पदाधिकारी सह जिला अभियंता हरि दास के खिलाफ आरटीआई की धारा 20(1) के तहत बीस हजार रुपए का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है । आयोग ने मार्च माह से जन सूचना पदाधिकारी के वेतन से पाँच हजार रुपया प्रति माह के हिसाब से चार बराबर किश्तों कुल बीस हजार रुपया काटकर जिला कोषागार में जमा करवाने का निर्देश जिला कोषागार पदाधिकारी को दिया ।
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