नाबालिग से गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा
धनबाद: नाबालिग लड़की से के साथ गैंगरेप के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25 हजार रुपये के जुर्माना भी वसूलने का अदालत ने फैसला दिया है. पोक्सो के स्पेशल जज राजकमल मिश्रा की अदालत में यह फैसला सुनाया है.
बलियापुर के आकाश महतो और लंबू महतो को सुनाई गई सजा
बलियापुर के सामलापुर के रहने वाले राकेश महतो उर्फ आकाश महतो और लंबू महतो को गैंगरेप के मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. दोनों दोषी युवकों को अदालत ने 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25हजार जुर्माना राशि वसूलने का आदेश अदालत ने दिया है.
17 जनवरी को सहेली के साथ मेला देखने गयी थी लड़की, सुबह एक स्कूल में बेहोश मिली
पीड़िता की मां की शिकायत पर 18 जनवरी 2018 को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पीड़िता की मां ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया था कि 17 जनवरी 2018 को उनकी बेटी घर से सहेली के साथ पहाड़पुर मेला देखने के लिए गई थी. लेकिन रात तक वह घर नहीं लौटी. सुबह लड़की बेहोशी की हालत में एक स्कूल में पड़ी मिली थी.
अपने आस-पास की ताजा खबर हमें देने के लिए यहाँ क्लिक करें
Copyright protected
झारखण्ड न्यूज़ की महत्वपूर्ण खबरें
Quick View
पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण खबरें
Quick View