आर्थिक भगोड़ों की संपत्ति होगी जब्त
			अप्रैल 22, 2018
				
		
			आर्थिक भगोड़ों के लिए सख्त हुए क़ानून
इसके अलावा भगौड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश पर भी राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है। अध्यादेश के दायरे में ऐसे आपराधिक मामले आएंगे जिसमें 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की रकम शामिल है। इस ऑर्डिनेंस के तहत आरोपियों को छह हफ्ते के भीतर भगौड़ा घोषित किया जा सकेगा। इसके साथ ही आरोप साबित होने के पहले ही ऐसे भगौड़ों की संपत्ति जब्त करने और बेचने की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
संसद में हंगामे के कारण नहीं पास हो सका था विधेयक
ध्यान रहे कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों से जुड़ा विधेयक संसद के बजट सत्र में पेश किया गया था, लेकिन हंगामे और स्थगन के चलते यह पारित नहीं हो सका था। ऐसे में सरकार ने अध्यादेश के विकल्प को चुना है। बता दें कि किसी भी अध्यादेश को लागू करने के बाद सरकार को उससे जुड़ा विधेयक 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता

Last updated:  अप्रैल 22nd, 2018 by 
अपने आस-पास की ताजा खबर हमें देने के लिए यहाँ क्लिक करें
पाठक गणना पद्धति को अब और भी उन्नत और सुरक्षित बना दिया 
        गया है । 
   				 आपके मोबाइल में किसी ऐप के माध्यम से जावास्क्रिप्ट को निष्क्रिय कर दिया गया है। बिना जावास्क्रिप्ट के यह पेज ठीक से नहीं खुल सकता है । 
⚠
Copyright protected
Copyright protected
 ट्रेंडिंग खबरें 
	
	
	
			ताजातरीन खबरें सोशल मीडिया में तुरंत पाने के लिए हमें लाइक और फॉलो करें
 ✉ mail us(mobile number compulsory) : [email protected]    
		
			
			