Site icon Monday Morning News Network

शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूर्णतया लॉकडाउन फल, सब्जी, किराना, मिठाई सहित अन्य खाद्य सामग्रियों की दुकानें रहेंगी बंद

निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही: उपायुक्त

कोरोना के संक्रमण को पूर्णतया नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह दिनांक 17 जून 2021 तक प्रातः 6:00 बजे तक बढ़ा दिया है। इस दौरान जिला अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों को सोमवार से शनिवार तक अपराह्न 4:00 बजे तक संचालन करने की अनुमति दी गई है।

जारी किए गए निर्देश के अनुसार शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह के 6 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी रहेगा। इस दौरान फल, सब्जी, किराना सामग्री, मिठाई एवं अन्य खाद्य सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित दवा दूकान, जाँच घर इत्यदि खुले रहेंगे।

उपायुक्त ने जिले वासियों से उक्त जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने की अपील की है।उन्होंने कहा कि शनिवार शाम 4:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे के बीच में सिर्फ दवा की दुकानें/स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि सब्जी, फल,किराना, मिठाई आदि खाद्य सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि उक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों/संस्थाओं के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

Last updated: जून 12th, 2021 by Arun Kumar