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साहिबगंज नगर परिषद में रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक बरहरवा एवं राजमहल नगर में 24 घंटे रहेगी धारा 144 लागू

साहिबगंज। जिले में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को देखते हुए तथा सुरक्षा के उद्देश्य से कई दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। जिले के दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शहरी निकायों में 24 घंटे धारा 144 लागू करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अपराहन 10 बजे से पूर्वाहन 6 बजे तक धारा 144 लागू करें।

उपायुक्त के अनुसार धारा 144 लागू करने का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकना है और मास्क का उपयोग अनिवार्य करना है। साथ ही उन्होंने लोगों को जरूरी कार्य के लिये ही घर से निकलने, दो गज़ की दूरी का पालन करने और भीड़ ना लगाने की अपील की है।

बता दें कि जिले में जिस प्रकार कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। लोगों को समन्वय स्थापित कर तथा एक दूसरे का सहयोग कर कार्य करना अति आवश्यक हो गया है।

उपायुक्त यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि साहिबगंज जिले के तीनों शहरी नगर निकाय जिसमें साहिबगंज नगर परिषद, बरहरवा नगर पंचायत एवं राजमहल नगर पंचायत में 24 घंटे धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जितना हो सके अधिक से अधिक घरों में रहें तथा बाहर आवश्यक सामानों के खरीददारी के लिए ही निकलें साथ ही कहीं भी भीड़ -भाड़ न लगने दें।

उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं है। परंतु लोगों को यह समझना आवश्यक है कि उनकी सुरक्षा हेतु सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग, बार-बार हाथ साबुन पानी से धोते रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जरूरी यह भी है कि वह अपने घरों से कम से कम बाहर निकले एवं अनावश्यक भीड़ न लगाएं।
उन्होंने आम जनता से भ्रामक खबरें ना फैलाने की अपील भी की, ताकि लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा न हो।

उन्होंने कहा है कि जिले में किसी भी प्रकार का कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। बस लोगों की जागरूकता और जरूरी ऐहतियातन ऐसी कार्यवाही की जा रही है।

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान सरकारी कार्यालय, अस्पताल, अन्य सरकारी संस्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि खुली रहेंगी तथा सभी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नियमित गति से चलता रहेगा।

Last updated: अप्रैल 5th, 2021 by Sanjay Kumar Dheeraj