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कनकनी कोलियरी के उत्खनन परियोजना के 500 से 700 मीटर परिधि में धारा 144 लागू , आउटसोर्सिंग कंपनी राम अवतार द्वारा काम शुरू किए जाने के मद्देनजर की गई कार्यवाही

loyabad police station

लोयाबाद जिला प्रशासन ने कनकनी कोलियरी के उत्खनन परियोजना के 500 से 700 मीटर परिधि में धारा 144 लगा दिया गया। 18 जनवरी को आउटसोर्सिंग कंपनी राम अवतार द्वारा काम शुरू किए जाने के मद्देनजर यह कार्यवाही की गई है। राम अवतार कंपनी के द्वारा कार्य चालू करने पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों एवं मजदूर संगठनों द्वारा जुलूस एवं धरना प्रदर्शन कर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। मालूम हो कि राम अवतार कम्पनी द्वारा 20.08.2021 को भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया था उस दिन गोली बम चला था।

थाना में काण्ड संख्या 49 / 21 दिनांक 22.08.2020 काण्ड संख्या 50/21 दिनांक 22.08.2021 काण्ड संख्या 59 / 2021 दिनांक 25.09.2021 , काण्ड संख्या 60/21 दिनांक 25.09.2021 काण्ड संख्या 61/21 दिनांक 26.09.2021 में विभिन्न धाराओं के तहत भा 0 द 0 वि 0 दर्ज की गई है । अनुमंडल दंडाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी परिशांति एवं आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने के लिए धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोयाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बी . सी . सी . एल . एरिया 5 सेन्द्रा मौजा , कनकनी कांटा घर के माइन्स एरिया में निषेधाज्ञा लगाया गया है।

मैजिस्ट्रेट नियुक्त रहेंगे:-विकास यादव

थाना प्रभारी विकास यादव ने कहा उपद्रवियों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा मैजिस्ट्रेट नियुक्त रहेंगे। धारा 144 का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। रैयत और ग्रमीण की मंगा को नजर अंदाज नहीं किया जाएगा।

Last updated: जनवरी 16th, 2022 by Pappu Ahmad