रैयत अशोक रवानी ने सीपी केस कर हिलटॉप प्रबंधक पर लगाए गंभीर आरोप
मदनाडीह निवासी अशोक कुमार रवानी के द्वारा न्यायालय में दायर वाद के आलोक में लोयाबाद पुलिस ने बीसीसीएल सिजुआ एरिया पाँच के महाप्रबंधक आशुतोष द्विवेदी ,कनकनी कोलियरी परियोजना पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह, हिल टाॅप हाईराज प्राईवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग कंपनी के निदेशक आलोक अग्रवाल व नवीन तुलसीयान ,महाप्रबंधक अंजय सिंह के खिलाफ रैयती जमीन पर जबरन खनन कार्य करने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है।
न्यायालय में दायर वाद में अशोक कुमार रवानी ने आरोप लगाया है कि उक्त लोगों द्वारा सेन्द्रा मौजा नंबर 70 के अंतर्गत खाता संख्या 1, 2,3 ,4,5,6,11,11,12, 13,15, 16,17,18,18 व 21 में उसकी रैयती जमीन व तालाब है । जिस पर खेती कर व तालाब में मछली पालन कर वह अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करता था ।
उक्त लोगों द्वारा साजिश के तहत बीना जमीन का विधिवत अधिग्रहण किए व मुआवजा दिए जबरन वर्ष 2012 से खनन का कार्य किया जा रहा है । जिस कारण उसे 2,77,69,984 रुपये की क्षति हुई है । जब उसने इसका विरोध किया गया तो आउटसोर्सिंग प्रबंधन के गुंडो द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई । उक्त लोगों ने उसे धमकी दिया की मारकर लाश गायब कर देंगे व हथियार के बल पर उसे अपनी जमीन से भगा दिया ।पुलिस ने मामले में कांड संख्या 10/2020 भादवि के धारा 323,341,342 , 386, 387,379, खान व खनिज अधिनियम 4 एवं 21, कोयला खान अधिनियम 30(ii) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है।
मामले में सिजुआ एरिया पाँच के महाप्रबंधक आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि ये पब्लिक का मामला नहीं है ।ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इस पर केस लड़ेगें ।
न्यायालय के परिवाद पर प्राथमिकी दर्ज की गई है ।मामले में अनुसंधान कर आगे की कार्यवाही की जाएगी ।
रमेशचन्द्र सिंह, थाना प्रभारी लोयाबाद
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