सालानपुर। पश्चिम बर्दवान जिला प्रशासन, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट और जिला स्वास्थ्य विभाग की अगुवाई में मंगलवार को सालानपुर ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में कोटपा (COTPA) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के तहत एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने तम्बाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया।
शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में बिक्री प्रतिबंधित
अभियान के तहत रूपनारायणपुर, डाबर मोड़, आचड़ा समेत अन्य इलाकों में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास की दुकानों पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने इन स्थानों से गुटका, तम्बाकू और सिगरेट के भ्रामक और आकर्षित विज्ञापन हटवाए। दुकानदारों को धारा 6(b) के तहत शिक्षण संस्थानों की 100 गज (लगभग 91 मीटर) की सीमा के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से बंद करने के लिए सख्त हिदायत दी गई।
सार्वजनिक धूम्रपान पर फाइन और 18 वर्ष से कम आयु को बिक्री पर रोक
मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने दोहराया कि धारा 6(a) के तहत 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू बेचना सख्त मना है। इसके अलावा, धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान करने पर अब फाइन और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने कहा कि कोटपा कानून के प्रति अधिकांश लोगों में जागरूकता की कमी है, इसीलिए पहले सचेत किया जा रहा है, लेकिन आगामी दिनों में सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन ने इस कानून के प्रभावी पालन के लिए कमर कस ली है।
कोटपा अधिनियम, 2003: प्रमुख धाराएँ
अधिकारियों ने बताया कि यह अधिनियम भारत का व्यापक तम्बाकू नियंत्रण कानून है।
* धारा 4: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध।
* धारा 5: सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का निषेध।
* धारा 6(a): 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक।
* धारा 6(b): शिक्षण संस्थान की 100 गज सीमा के भीतर बिक्री पर रोक।
* धारा 7: तम्बाकू उत्पादों के हर पैकेट पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का होना अनिवार्य।
इस विशेष अभियान में मुख्य रूप से श्री राजीव कुमार चौधरी (एनसीडी कंसल्टेंट, पश्चिम बर्दवान), श्री सुबोध गोराई (एसआई, एनफोर्समेंट ब्रांच, ADPC), श्रीमती लीला नाथ (साइकोलॉजिस्ट, NTCP), श्रीमती लोपामुद्रा सिन्हा (सीनियर पीएचएन), श्रीमती मालती पॉल (पीएचएन), श्रीमती रूमेली दास मुखर्जी (सीएचए) पीठाकयारी प्रखंड अस्पताल स्वास्थ्यकर्मी और रूपनारायणपुर पुलिस एएसआई पिनाकी दत्ता एवं पुलिस बल मौजूद थे।
कोटपा कानून को लेकर पुलिस-प्रशासन सख्त, सालानपुर में जनबहुल एवं शैक्षणिक संस्थानों के पास तम्बाकू उत्पादों पर कार्रवाई

Last updated: नवम्बर 11th, 2025 by
