पेंशन प्राप्त करने वालों को नहीं काटने होंगे बैंक के चक्कर, ऐसे ऑनलाइन सब्मिट करें जीवन प्रमाण पत्र
मोदी सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन हासिल करने के लिए हर साल पेंशन वितरण एजेंसी को अपना जीवन प्रमाण या वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है. यह सर्टिफिकेट जरूरी है क्योंकि यह अस्तित्व का प्रमाण है.लाइफ सर्टिफिकेट हर साल 1 नवंबर से जमा कराना होता है. हालांकि, केंद्र सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशन भोगियों को अतिरिक्त समय दिया, जो 1 अक्टूबर से अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई विकल्प दिए हैं. पेंशनभोगी या तो बैंक, डाकघरों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कार्यालयों जैसी पेंशन वितरण एजेंसियों के पास जाकर या डिजिटल रूप से जमा करने का विकल्प चुनकर सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जबकि मोदी सरकार के द्वारा यह योजना उनलोगों के लिए काफी फायदेमंद हैँ जो चल फिर नहीं सकते किन्तु अभी भी कई ऐसे बैंक हैँ जो की जीवन प्रमाण को नहीं मानते हैँ और वे पेंशन भोगियों को बैंक में ही आकर जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने को कहते हैँ जबकि केंद्र सरकार के गाइड लाइन के मुताबिक पेंशन भोगी किसी भी तरह से अपना जीवन प्रमाण को प्रस्तुत कर सकते हैँ क्यों ना इन सभी बैंकों पर कार्रवाई हो जो की इन सब बुजुर्ग पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण के नाम पर तंग करते हैं और अपनी वाहवाही को दर्शाते हैँ इन्हें केंद्र सरकार की इस योजना से कोई सरोकार नहीं हैँ कुछ बैंकों की अवश्य जाँच होनी चाहिए जो की इन पेंशन भोगी को तंग करते हैँ अगर कोई बैंक जीवन प्रमाण लेने में आनाकानी करें तो उस अधिकारी पर अवश्य कार्रवाई हो,