रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी गौतम गोविंदा के नेतृत्व में मधुपुर रेलवे परिसर के बाहर अवैध रूप से वाहन खड़ा करने वाले पर रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए सभी नो पार्किंग स्थल पर खड़े 6 दो पहिया वाहन तथा एक टोटो को अवैध रूप से पार्किंग करने के आरोप में पकड़ा।
वहीं पकडे़ गऐ वाहनों से कुल 2100/ रुपया जुर्माना वसुला गया। इधर रेलवे एक्ट के तहत मधुपुर आरपीएफ ने रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद सभी से जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया गया न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि इस तरह के अभियान हमेशा चलता रहेगा जिससे भीड़ भाड़ पर अंकुश लगाया जाएगा। स्टेशन परिसर के नो पार्किंग स्थल पर बाइक या अन्य वाहन खड़ा करने पर 200 से 300 रुपये तक जुर्माना लगाया जा रहा है।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अनावश्यक रूप से स्टेशन परिसर में इधर-उधर बाइक व अन्य वाहन खड़ा करना और बाइक की चोरी पर अंकुश लगाना है मौके पर रेलवे सुरक्षा बल के एसआई विनोद कुमार ए एस आई एसके मिश्रा समेत राजकीय रेल पुलिस के जवान मौजूद थे।