वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बेअसर , दूसरे राज्य के लोगों को चुकानी होगी दोगुनी कीमत
धनबाद । वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत दूसरे राज्य के लोग भी झारखंड के किसी भी पीडीएस डीलर के यहाँ से राशन का उठाव कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कोई भी डीलर उन्हें राशन देने से मना नहीं कर सकता। मगर इन्हें चावल लेने के एवज में तीन गुणा और गेंहू लेने के लिए दोगुना कीमत अदा करनी होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने ही यह दर तय की है. इसके तहत लाभुक को चावल लेने के एवज में तीन रुपए और गेंहू के एवज में दो रुपए का भुगतान करना होगा। दूसरे राज्य के लाभुकों से चावल का तीन रुपए और गेंहू का दो रुपए लेने पर भी डीलर को एक रुपए ही कमिशन लेना है। बाकी राशि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास जमा करनी होगी। मालूम हो कि झारखंड के लाभुक को चावल और गेंहू प्रति एक रुपए किलो मिलता है।
दूसरे राज्य के 451 लाभुक हैं झारखंड में
दूसरे राज्य के राशनकार्डधारी राज्य के विभिन्न जिलों में हैं। कुल 451 लाभुक वर्तमान में झारखंड के अलग-अलग जिलों से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अनाज का उठाव कर रहे हैं। वहीं, रांची जिले में 93 लाभुक दूसरे राज्य के हैं। जो विभिन्न डीलर से राशन प्राप्त कर रहे हैं।
12 राज्य के लाभुक हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में
दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कमिश्नर, झारखंड, केरला, नागालैंड, पंजाब, तेलांगाना, त्रिपुरा, उत्तराखं।
डीलरों को दिया गया दो माह का राशन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभुक अपनी इच्छानुसार किसी भी डीलर के यहाँ से राशन का उठाव कर सकते हैं। डीलर किसी लाभुक को अनाज नहीं होने का बहाना बनाकर न लौटा पाए इसके लिए रांची में दो-दो माह का वितरण एक साथ डीलरों को किया गया है। ताकि, लाभुक को पीडीएस दुकान से वापस न लौटना पड़े।
Copyright protected
झारखण्ड न्यूज़ की महत्वपूर्ण खबरें
Quick View