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रद्द हुआ पंचायत चुनाव, आयोग को नयी तिथि घोषणा करने का आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग (राज्य चुनाव आयोग) को बंगाल पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की नई तारीखें देने का आदेश दिया है।

अब चुनाव की नयी तिथियाँ जारी करेगा आयोग

आदेश के बाद, राज्य चुनाव आयोग को ग्रामीण चुनावों के लिए नई तिथियाँ घोषित करनी होंगी, जो पहले मई के पहले सप्ताह में निर्धारित थीं। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया, जहाँ उसने 10 अप्रैल को एक दिन तक नामांकन प्रक्रिया का विस्तार करने के अपने पहले आदेश को रद्द कर दिया था और आयोग को निर्देश दिया था कि वे नामांकन पत्र दाखिल करने की नई तिथि जारी करें। उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते विपक्षी दलों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा के आरोपों के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दिया था । सभी विपक्षी दलों ने फैसलों का स्वागत किया है एवं तृणमूल कांग्रेस ने भी दावा किया कि उच्च न्यायालय ने उनके तर्क और मांगों को स्वीकार कर लिया है।

 नामांकन नहीं करने देने के कारण विपक्षी पार्टियां गयी थी अदालत

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 1 मई से 5 मई तक तीन चरणों में आयोजित किए जाने थे और वोटों की गिनती 8 मई को निर्धारित की गई थी। पश्चिम बर्धमान जिले में 1 मई को वोट होने थे। नामांकन के दौरान पूरे राज्य से हिंसा की खबरें आ रही थी। विपक्षी दलों को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा था । संवादकर्मियों के साथ भी मार-पीट की घटना सामने आई थी। भाजपा इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गयी थी जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर वापस भेज दिया कि आप पहले कमीशन में जाएँ। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन कि तिथि को 1 दिन बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया। किन्तु सरकार के भारी दबाव में आयोग ने दूसरे ही दिन आदेश वापस ले लिया। उसके बाद भाजपा, कॉंग्रेस एवं वामफ्रंट ने कोलकाता उच्च अदालत में अलग-अलग मामला दायर किया जिसे कोर्ट ने एक साथ सुना।

राज्य सरकार की  हुयी फजीहत

कोर्ट के इस आदेश से एक तरफ जहाँ विरोधियों के दावे मजबूत हुये हैं तो दूसरी ओर राज्य सरकार की भारी फजीहत हुयी है। अब चुनाव आयोग को नए सिरे से चुनाव के नामांकन, मतदान और गिनती की तारीखों की घोषणा करनी है। जाहिर है अब सारी व्यवस्था नए तरीके से होगी।

Last updated: अप्रैल 20th, 2018 by News Desk Monday Morning