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मधुपुर:नगर निकाय चुनाव में नहीं कर पाएंगे मनमानी , एस डी ओ ने जारी किये ये निर्देश

नगर निकाय चुनाव, 2018 को लेकर मधुपुर अनुमण्डल पदाधिकारी श्री नन्द किशोर लाल की अध्यक्षता में सोमवार अनुमण्डल कार्यालय, मधुपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मौके पर अनुमण्डल पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी सरकारी आवास सहित अन्य सरकारी उपस्करों का प्रयोग चुनाव के दौरान नहीं किया जाना है एवं मतदान के दो दिन पूर्व से एक दिन बाद तक मधुपुर क्षेत्र में शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

प्रचार सामग्री पर किये जाने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा देना होगा

इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को उनके द्वारा मुद्रित किये जाने वाले होर्डिंग, बैनर, पाॅम्फ्लेट आदि का पूर्ण ब्यौरा संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को देना होगा। साथ ही किसी भी जगह अगर पहले से किसी राजनैतिक दल के द्वारा किसी प्रकार का झंडा या होर्डिंग लगा हुआ है, तो किसी अन्य दल द्वारा उसे हटा कर कोई और झंडा या होर्डिंग नहीं लगाया जायेगा।

किसी भी पुतला दहन एवं प्रत्यक्ष आरोप पर रोक

साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी भवन का उपयोग चुनाव में सभा करने के लिए नहीं दिया जाएगा एवं चुनाव से संबंधित सभा का आयोजन करने के लिए आरओ से पूर्व अनुमति लेनी होगी। साथ ही जुलूस निकालने या साउंड सिस्टम से संबंधित अनुमति अनुमण्डल पदाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रत्याशी किसी अन्य राजनैतिक दल का पुतला दहन या प्रत्यक्ष रूप से आरोप-प्रत्यारोप नहीं करेंगे।

किसी भी सभा या कार्यक्रम की पूर्वानुमति लेनी होगी

चुनावी सभा के लिए रूट चार्ट की पूर्ण जानकारी आरओ व एसडीओ को देने के पश्चात् ही किन्हीं के द्वारा आम सभा का आयोजन किया जा सकता है। इसके अलावे वैसे कोई भी कार्य-व्यवहार का आयोजन नहीं किया जा सकता है, जिस पर सरकार द्वारा पाबंदी लगायी गयी हो। इसके लिए आरओ से इजाजत लेनी होगी एवं उसके बाद ही किसी दल के द्वारा कार्य किया जा सकता है।

सरकारी ईमारत अथवा संसाधन के इस्तेमाल पर रोक

साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा एवं सरकारी संसाधनों का प्रयोग चुनाव की तैयारियों हेतु नहीं किया जायेगा। इसके तहत् नगर निकाय चुनाव तक सरकारी गाड़ी सरकारी भवन, सरकारी विश्रामालय आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गयी

चुनाव से संबंधित प्रचार-प्रसार की समयावधि प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 तक रखी गयी है एवं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव में खर्च की सीमा 6 लाख रुपये और वार्ड पार्षद पद के लिए 1.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए पूर्वानुमति लेनी होगी, पेड न्यूज़ पर रोक

इस मौके पर जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी श्री रवि कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार हेतु मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दल द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव का प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा उनके द्वारा चुनाव के दौरान पेड न्यूज पूर्णतः प्रतिबंधित रहने की जानकारी भी दी गयी।

Last updated: मार्च 20th, 2018 by Ram Jha