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चुनाव की घोषणा के बाद अनुमंडल इलाके में निषेधाज्ञा लागू, एसडीओ ने दिए ये निर्देश

फाइल फोटो

मधुपुर -लोकसभा आम चुनाव 2019 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहीता प्रभावी हो गया है ।उक्त अवधि में गैर कानूनी व सामाजिक कार्यों पर कठोर निगरानी रखा जाना है ।मतदाता को अवैध ढंग से प्रभावित करने वाले व्यक्तियों यथारूप या उपहार और शराब आदि वितरण पर रोक लगाया जाना है ।साथ ही अनुमंडल क्षेत्र में नाजायज मजमा से लोक परिशांति भंग होने असामाजिक व आपराधिक द्वारा मतदान प्रक्रिया में बाधा पहुँचाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

अनुमंडल दंडाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने चुनाव पूर्ण होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दिया है ।निषेधाज्ञा के दौरान पाँच या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ मजमा नहीं लगाएंगे और ना ही परंपरागत हथियार का प्रयोग हथियार के रूप में करेंगे ।अनुमंडल क्षेत्र में किसी प्रकार के घातक हथियार व विस्फोटक लाने व ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है ।सरकारी भूमि पर सभा जुलूस निकालने पर मनाही होगी ।रात 10:00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित होगा। किसी सरकारी प्राइवेट संपत्ति या भवन पर बोर्डिंग ,तोरण द्वार ,नारा ,लेखन, पोस्टर प्रतिबंधित किया गया है। उम्मीदवार को ऐसा कार्य नहीं करना है। जिससे किसी धर्म संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या तनाव पैदा हो ।मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक संप्रदाय कि या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा ।धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया जाएगा ।किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसके पूर्व कार्य तक ही सीमित रही है ।आलोचना और सत्यापित पर आधारित नहीं कि जानी है ।पोस्टर प्रकाशक मुद्रक का नाम पता होना चाहिए। उम्मीदवारों ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना है जो चुनाव कानून के अंतर्गत अपराध हो।

Last updated: मार्च 15th, 2019 by Ram Jha