इस जुर्म में मां-बेटे को मिली आजीवन कैद की सजा
दिसम्बर 13, 2017
सात साल बाद आया फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला : बहू को जलाकर मारने के आरोप में उम्र कैद
दुर्गापुर पश्चिम बर्दवान जिला के दुर्गापुरा अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बहू की गला दबाकर तथा जलाकर मारने के मामले में पति और सास को आजीवन कैद की सजा सुनाई। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आलोक दास ने कल दोनों दोषी साबित किया था और आज दोनों आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गयी ।
वर्ष 2007 में हुयी थी हत्या
दुर्गापुर के भिरंगी चासी पाड़ा में शोभा महतो को 2010 साल में गला दबाकर तथा जलाकर मारा गया था । शोभा महतो की पति संजीत महतो और सास निर्मला महतो ने साजिश के तहत उसकी हत्या की। शोभा महतो के बड़े भाई पवन महतो ने थाने में हत्या की शिकायत की थी । उसके बाद से ही अदालत में यह मामला चल रहा था। शोभा महतो एमएएमसी की रहने वाली थी । वर्ष 2007 में भीरंगी चासी पाड़ा के संजीत महतो के साथ हुई उसकी शादी हुयी थी।
Last updated: दिसम्बर 13th, 2017 by
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