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करोड़ों के सोना लूट कांड में छह आरोपियों को 14 वर्ष का सश्रम कारावास

मुत्थूत गोल्ड फाइनेंस लूट कांड में सजा सुनाये जाने के बाद आरोपियों को जेल ले जाती पुलिस

मुत्थूत गोल्ड फाइनेंस लूट कांड में सजा सुनाये जाने के बाद आरोपियों को जेल ले जाती पुलिस

मुत्थूत गोल्ड फाइनेंस लूट कांड में दुर्गापुर की अदालत ने शुक्रवार (8 सितंबर ) को सजा सुना दिया।
दुर्गापुर(प० बंगाल) के बेनचीती स्थित मुत्थूत गोल्ड फाइनेंस कंपनी में 2013 के एक फरवरी को अपराधियों ने लूट लिया था करोड़ों का सोना ।

14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है

डकैती कांड में शामिल छह आरोपियों को शुक्रवार दुर्गापुर अदालत ने 14 वर्ष की सजा की घोषणा की।
शुक्रवार विभिन्न जेलों में बंद छह आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अदालत में पेश किया गया ।
जहां अतिरिक्त जिला सत्र नयायालय में आरोपियों को पेश किया गया एडीजी वन के नयायाधीश आरोपियों को 4 सितंबर को ही दोषी ठहराया था
शुक्रवार मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश न छह आरोपियों को 14 वर्ष का कारावास की घोषणा की।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र पाठक ,सौमेन मित्र, सुशांत चटर्जी ,मोहम्मद इमरान मौजूद थे।
सरकारी अधिवक्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौजूदगी में सजा की घोषणा की गई।

सभी आरोपी झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले हैं

मुत्थूत गोल्ड फाइनेंस लूट कांड में सजा सुनाये जाने के बाद आरोपियों को जेल ले जाती पुलिस

सजा प्राप्त अपराधियों में सुबोध महतो, उत्तम महतो ,नंदलाल महतो, दशरथ महतो,
रणजीत कुमार गिरी, बाबू राज उर्फ़ सिद्धांत सिंह शामिल है ।
सभी आरोपी झारखंड राज्य के धनबाद जिले के बरवडा इलाके के रहने वाले हैं ।

1 फरवरी 2013 को दिनदहाड़े लूट लिया था करोड़ों का सोना

1 फरवरी 2013 को दिनदहाड़े दुर्गापुर का व्यस्त इलाका वेनाचती बाजार स्थित मुत्थूत गोल्ड लोन फाइनेंस हुआ था लूट कांड
आरोपी हथियार के बल पर 36 किलो सोना एवम 11 लाख नगद रुपया लेकर फरार हो गए थे।

तत्कालीन एडीसीपी सुनील कुमार यादव ने तीन दिनों के भीतर ही धार दबोचा आरोपियों को

तत्कालीन एडीसीपी सुनील कुमार यादव ने मामले की जांच करते हुए तीन दिनों के भीतर झारखंड के विभिन्न इलको में
छापा मारकर 12 आरोपियों को हिरासत में लिया था एवं 4 किलो सोना भी बरामद किया था

बचाव पक्ष उच्च अदालत में करेंगे अपील

बचाव पक्ष के अधिवक्ता चंद्रशेखर साव एवं बिरेदर पाठक ने कहा कि इस सजा के खिलाफ हाई कोट में अपील की जाएगी।

Last updated: अक्टूबर 11th, 2017 by Pankaj Chandravancee