जोड़ापोखर थाना प्रभारी द्वारा जमीन घेराबंदी के खिलाफ अधिवक्ता ने अंचल अधिकारी से माँगा जवाब
*अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने जोरापोखर थाना प्रभारी द्वारा जमीन घेराबंदी को लेकर सुचना का अधिकार अधिनियम के तहत अंचल अधिकारी से माँगा जवाब*
झरिया । सुचना का अधिकार अधिनियम के तहत अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने जोरापोखर थाना प्रभारी द्वारा जमीन सह मकान के घेराबंदी को लेकर झरिया अंचल अधिकारी से जवाब माँगा है। अधिनियम के तहत बीते 09 अप्रैल को उक्त जमीन से दम्बंधित कई बिन्दुओ पर अंचल अधिकारी से जानकारी मांगी गई है। अधिवक्ता श्री सिंह ने कहा है की हमारे पास उक्त भूमि सह मकान का सभी दस्तावेज़ है। जमीन के सभी दस्तावेज जोड़ापोखर थाना प्रभारी के पास जमा करने के बाद भी आज तक घेराबंदी कर रखा है। इसे साफ पता चलता है की थाना प्रभारी अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होने कहा है की सभी वैध दस्तावेज के साथ पूर्व थाना प्रभारी तथा विधुत विभाग का द्वारा अनापत्ति पत्र संलग्न कर तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश प्रकाश सिन्हा को नोटिस भेजा गया था। बावजूद उक्त भूमि सह मकान को तार के द्वारा घेराबंदी कर रखा गया है. उन्होंने कहा की किस संविधान तथा पदाधिकारी के आदेश पर थाना प्रभारी को भूमि संबंधित मामला में रजिष्ट्री एंव दाखिल खारीज न मानने का अधिकार दिया गया है। अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने यह भी कहा की बीते 10 जून 2024 को डाक एंव ऑनलाइन आवेदन कर उक्त भूमि सह मकान के घेराबंदी को हटाने के लिए एंव सिमांकन कर ऑनलाईन रसीद के लिए आवेदन किया गया है। अब तक उक्त आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई जानकारी देने का कष्ट करें. श्री सिंह ने जोरापोखर थाना प्रभारी राजेश प्रकाश सिन्हा पर आरोप लगते हुए कहा की उक्त दखल कब्जा रहित भूमि सह मकान जमाबन्दी कायम भूमि को तार से घेराबंदी किस आधार तथा किसके आदेश पर किया है। अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह उक्त भूमि सह मकान को लेकर अंतिम लड़ाई तक लड़ने की बात कही।
संवाददाता – शमीम हुसैन

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