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भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून

चौपारण प्रखंड सहित पूरे भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। उक्त बातें कानून दिवस के अवसर पर आयोजित जागरूकता शिविर में जयपुरियार लॉ कांस्टेरियम उतरी छोटानगपुर प्रमंडल के संयोजक और गुड गवर्नेंस मिशन उच्च न्यायालय झारखंड रांची के हजारीबाग जिला अध्यक्ष मुकुंद साव एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह न्याय सदन हजारीबाग के पैनल लॉयर बासुदेव राणा ने जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें देश के राजनीतिक सिद्धांत, विधि, सरकारी संस्थानों की शक्तियों तथा कर्त्तव्यो का वर्णन किया गया है।

भारतीय सविधान में 448 अनुच्छेद, 25 तथा 12 अनुसुचिया है। इसमें नागरिकों के मूल अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है तथा विधानपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्तियों का भी वर्णन है। मुकुंद साव ने कहा कि भारतीय सविधान की विशेषता शक्तियों का विभाजन है। हम सबको कानून को मानना चाहिए और कानून को जानना चाहिए। जागरूकता शिविर में पीएलवी हरेंद्र राणा, पंकज कुमार, अजय मिश्र, तुलसी दास, भरत पांडेय, प्रो हीरामन साहु, मालती देवी, रूबी देवी, प्रकाश पंडित, रामकुमार प्रसाद, विशेश्वर राम, सुरेश मिश्रा, चंद्रधारी प्रसाद सहित कई लोग उपस्थित थे।

Last updated: नवम्बर 26th, 2021 by Aksar Ansari