पूजा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई दिशा-निर्देश

साहिबगंज। दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी ओर से एक गाइड लाइन निकाला है। जिसमें इस बार कई तरह की पाबन्दियों को लागू किया गया है। अब शहर में किसी भी पूजा कमिटी को बड़े पंडाल बनाने की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ छोटे पूजा पंडाल ही बनेंगे, और मूर्ति की ऊंचाई चार फीट से अधिक नहीं होगी ।

उत्सव को ध्यान में रखते हए किसी भी प्रकार की लाइटिंग, थीम, भंडारा, प्रसाद वितरण समारोह, कल्चरल प्रोग्राम, गरबा, विसर्जन जुलूस, मेला आदि की अनुमति नहीं दी गई है। भीड़ -भाड को लेकर , सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन व मास्क पहननने की शर्त को अनिवार्य कर दिया गया है।

पूजा पंडाल में झुंड , या एक साथ ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पूजा पंडाल व मंदिर के आस -पास किसी प्रकार की फूड स्टॉल, नाश्ते की दुकान, बच्चों के खिलौने की दुकानसहित अन्य तरह के स्टाॅल लगाने की अनुमति नहीं दी गई है।

साहिबगंज उपायुक्त चित्तरंजन कुमार ने जिलेवासियों से अपील की है कि प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अक्षरसः पालन करें, और खुद व अपने परिवार जनों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। उन्होंने दिशा निर्देशों के पालन नहीं करने वाले पूजा-समितियों, समिति के अध्यक्ष,सचिव पर कार्यवाही और कमिटी का लाइसेंस रद्द करने की भी बात कही ।


साहिबगंज से संजय कुमार धीरज

Last updated: अक्टूबर 7th, 2020 by News-Desk Asansol
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