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अवैध हार्डकोक भट्ठा चलाने एवं कच्चा कोयला जमा करने के आरोप में हरीश गर्ग, अनिल गोयल समेत छह लोगों पर एफआइआर, बलियापुर सीओ ने कराया मामला दर्ज

धनबाद। जिले में अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से चलने की खबरें लगातार आ रही हैं। इसी क्रम में चर्चित कोयला कारोबार हरीश गर्ग एवं अनिल गोयल समेत पाँच लोगों पर बलियापुर सीओे ने एफआइआर दर्ज कराया है।

19 फरवरी को हुई थी छापामारीः

बलियापुर के सिन्दुरपुर स्थित संजय इन्डस्ट्रीज कोक भट्ठा में अवैध रूप से कोक भट्ठा चलाने एवं कच्चा कोयला भण्डारित होने के संबंध में बलियापुर के सीओ रामप्रवेश ने छापामारी की थी। इस दौरान दौरान भट्ठा परिसर से अवैध कोयला लदे दो ट्रक को जब्त किया था।

नहीं दिखा सके कोई कागजातः

19 फरवरी को अवैध कोयला जब्त करने के बाद सीओ ने भट्ठे का लाइसेंस, प्रदूषण की एनओसी, स्टॉक पंजी भट्ठा में मौजूद मैनेजर विनय मुखर्जी से तलब की थी, लेकिन, 21 फरवरी तक कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। दिखाया फर्जी स्टॉक रजिस्टरः

बलियापुर सीओ के मुताबिक हरीश गर्ग के कथित पीए दिनेश मंडल ने सीओ ऑफिस में स्टॉक रजिस्टर जमा किया, जो फर्जी था। उस पंजी में 28 फरवरी 2022 तक का स्टॉक लिखा हुआ था। अनिल गोयल भेजते थे कोयलाः

दिनेश मंडल ने सीओ को दिए अपने लिखित बयान में बताया है कि भट्ठे का लाइसेंस रिन्यूअल होने गया है। हरीश गर्ग बाहर हैं, लौटेंगे तो लाइसेंस दिखा देंगे। साथ ही, यह भी बताया है कि यह भट्ठा रोहित रिटोलिया का है। कन्वर्जन में हरीश गर्ग चलाते हैं। दिनेश ने यह भी बताया कि भट्ठा में 350-400 टन कोयला है। दिनेश ने कहा है कि कोयला अनिल गोयल भेजते हैं.छह महीने से बिना लाइसेंस के चल रहा था भट्ठाः सीओ ने एफआइआर में बताया है कि संजय इंडस्ट्रीज/संजय हार्ड कोक भट्ठा का संचालन सितंबर 2021 से बिना लाइसेंस का चल रहा था। इस संचालन में हरीश गर्ग, विनय मुखर्जी, अनिल गोयल, रोहित रिटोरिया, विपिन चंद्रा, शुभाशीष पांडेय एवं अन्य शामिल हैं। जिला खनन पदाधिकारी ने लिखित रूप से बताया कि विभागीय वेबसाइट जिम्स पोर्टल पर संजय हार्ड कोक प्रा० लि. (हार्ड कोक भट्ठा) सिन्दुरपुर को कोयला व खनिज के भण्डारण हेतु डीलर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) उनके द्वारा निर्गत नहीं कि गई है।

539.74 क्यूबिक मीटर कोयला, हाइवा, जेसीबी व ट्रक हुआ जब्तः सीओ ने भट्ठे से 539.74 क्यूबिक मीटर कोयला सहित दोजेसीबी, एक हाइवा एवं एक ट्रक को भी जब्त किया है।

सरकार को लगा राजस्व का चूनाः

सीओ ने बताया कि कोयला खनिज के भण्डारण, परिवहन एवं व्यापार से खनन राजस्व की क्षति एवं लोक सम्पत्ति की चोरी हुई है, जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 के धारा-4/21 तथा झारखंड मिनरल (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) 2017 के नियम 13 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379, 412, 420 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार को राजस्व का चूना लगाया गया है।

आदिवासी की जमीन की जाली डीड बनाकर भट्ठा चलाने का आरोपः हरीश गर्ग जिस जमीन पर भट्ठा चलाते हैं, उसकी 72 डिशामिल जमीन विवादित है। अगस्त 2020 में बुधनी मंझियाईन ने हरीश गर्ग के खिलाफ जाली दलील बनाकर जमीन हथियाने का आरोप लगाकर एफआइआर भी दर्ज कराया था। साथ ही, एससी-एसटी एक्ट के तहत भी शिकायत की थी। दोनों शिकायत संबंधी केस न्यायालय में विचाराधीन है। इस केस में हरीश गर्ग को जमानत नहीं मिल पायी है। वहीं, केस के अन्य तीन आरोपियों सुधांशु पांडेय, शुभाशीष पांडेय व विनय मुखर्जी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है।

नहीं हो सका हरीश गर्ग से संपर्कः इस मामले में हरीश गर्ग से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

Last updated: फ़रवरी 26th, 2022 by Arun Kumar