मधुपुर। शहरी क्षेत्र में नगर परिषद के स्टाॅल में चल रहे बिना अनुमति के पाँच विदेशी शराब दुकान को कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने बुधवार को सील कर दिया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के बिना अनुमति के 5 स्टाॅल में शराब की दुकान को संचालित किया जा रहा था। जिसमें शहर के स्टेशन रोड स्टॉल धारक शिव प्रसाद गिरी,कल्याणी देव,नेताजी सुभाष रोड स्टॉल धारक नंद किशोर यादव, सीताराम डालमिया चौक स्थित स्टॉल धारक इम्तियाज अहमद,शंकर प्रसाद मोदी के स्टॉल में अवैध रूप से संचालित शराब की दुकान को नगर प्रबंधक विश्वनाथ भगत के देख-रेख में सील किया गया।
नगर परिषद क्षेत्र में बिना एन.ओ.सी.प्रमाण पत्र लिए संचालित नहीं करने दिया जाएगा।इसके पूर्व में नगर परिषद के द्वारा शराब दुकान संचालक और स्टॉल धारकों को कई बार नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा गया था। लेकिन उसके बावजूद अभी तक स्टॉल धारकों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसके अलावे नगर परिषद के द्वारा दो बार उत्पाद विभाग को नगर परिषद के दुकान में शराब बिक्री करने वाले धारकों को लाइसेंस निर्गत नहीं करने का भी आग्रह किया था। जिसके बाद नगर परिषद के द्वारा उक्त पाँचों दुकानों धारकों अवैध रूप से किराए पर दुकान चलवा रहे थे और मोटी रकम भाड़ा वसूल रहे थे आज सभी उक्त पाँचों दुकानों को सील किया गया है।
आपको बताते चलें कि नगर परिषद के द्वारा बनाए गए स्टॉल शहर के विभिन्न इलाकों में व्यवसाय करने के लिए मामूली भाड़े पर निर्गत किया गया है। नगर परिषद के एकरारनामा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नगर परिषद के स्टाॅलों पर शराब,मीट मछली की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन स्टॉल धारकों के द्वारा मोटी रकम कमाई के लालच में अपने स्टॉल को शराब दुकान के लिए भाड़े पर देकर मोटी रकम वसूल रहे हैं। जो नगर परिषद के एकरारनामा के उल्लंघन के खिलाफ है। मौके पर नगर प्रबंधक विश्वनाथ भगत ,नपकर्मी जावेद आदि मौजूद थे!