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कोरोना संक्रमण प्रसार रोकने के लिए डीएम ने लगाई निषेधाज्ञा , अब नहीं कर सकेंगे ये कार्य

सांकेतिक तस्वीर

मधुपुर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नैंसी सहाय के निर्देशानुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) की संक्रमण से बचाव एवं संभावित प्रसार की रोकथाम को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद द्वारा तत्काल किसी भी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक समारोह का आयोजन नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया ।

इसके अलावे उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर विशेष सर्तकता बरतते हुए तत्काल किसी भी प्रकार के समारोह और आयोजन को स्थगित करने का निर्देश दिया है। ताकि कोरोना के सम्भावित प्रसार की रोकथाम को प्रभावी बनाया जा सके।

इसके तहत अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी योगेन्द्र प्रसाद द्वारा स्थिति को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में अगले आदेश तक के लिये धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तहत् निषेधाज्ञाएँ लागू किया गया है।

1. उक्त निषेधाज्ञा के तहत् पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ मजमा नहीं लगायेगें और न ही कोई व्यक्ति भीड़ लगायेगें , न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे।

2. उक्त निषेधाज्ञा के तहत् किसी भी प्रकार के राजनैतिक, गैर-राजनैतिक,धार्मिक आयोजनो या मांगलिक अनुष्ठानों यथा-विवाह, यज्ञोपवित, गृहप्रवेश, जन्मदिन, विदाई समारोह, स्वागत समारोह, उदघाट्न, शिलान्यास, खेल समारोह, आम सभा का सम्बोधन एवं सार्वजनिक कार्यक्रम अगले आदेश तक स्थगित रहेगा।

3. उक्त निषेधाज्ञा के तहत् मधुपुर अनुमंडल अन्तर्गत मैरिज हाॅल, बैंक्विट हाॅल, कम्युनिटी हाॅल एवं स्टेडियम आदि की बुकिंग प्रतिबंधित रहेगा।

4. उक्त निषेधाज्ञा के तहत् सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि मधुपुर अनुमंडल अन्तर्गत अपने-अपने क्षेत्र में ऊपरोक्त किसी भी प्रकार के कार्यक्रम/आयोजन पर विषेष निगरानी रखते हुए सख्ती से अनुपालन करायेंगे।

5. उपर्युक्त निर्णयों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-188, धारा-269, धारा-270, धारा-271 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् नियमानुसार दंडनीय होगा। यह आदेश कार्यावधि के दौरान पाँच या उससे अधिक सरकारी सेवक या मीडियाकर्मी (प्रेस) पर लागू नहीं रहेंगा।

यह आदेश स्वास्थ्य विभाग के आदेश संख्या-98/HSN रांची में दिये गये अपवाद (आदेश की कंडिका-2) पर लागू नहीं होगा। विषेष परिस्थिति में शवयात्रा हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना वांछनीय होगा।

Last updated: जुलाई 11th, 2020 by Ram Jha