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बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की विधानसभा सदस्यता बरकरार रहने की खुशी में गुरुवार को भाजपाईयों ने जमकर पटाखे फोड़े व मिठाईयाँ बाँटी ।
मौके पर वरीय भाजपा नेता प्रकाश ने कहा कि विरोधियों की चाल फेल हो गई। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी विधायक जी को फसांने के लिए। कहते है न भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं ।
जो सजा माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई है। उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे निरस्त कर उन्हें बाईज़्जत बरी कर दिए जाएगा । जलाल अंसारी ने कहा कि न्यायालय के फैसले ने विरोधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया।
दुगनी उर्जा के साथ विधायक जनता के सेवा के लिए उनके बीच जाएँगे। दिनेश रवानी ने कहा कि न्यायालय के फैसले की स्वागत करते हैं। विरोधी चारों खाने चित्त हुए। अगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता विरोधियों की जमानत जब्त करा देगी।
मौके पर उपस्थित अन्य नेता व कार्यकर्ताओं ने भी इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की ।
पुलिस हिरासत से वारंटी को छुड़ाने के आरोप में विधायक को मिली है अठारह महीने की सजा
गौरतलब है कि सरकारी काम में बाधा पहुँचाने , पुलिस हिरासत से वारंटी को छुड़ाने तथा पुलिस की वर्दी फाड़ने के मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो सहित पाँच लोगों को धनबाद कोर्ट ने दोषी ठहराया है . बुधवार को धनबाद की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने विधायक को दोषी ठहराते हुए 18 महीने की सजा सुनायी है .
हालांकि , अपील पर कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गयी है । वे निचली अदालत के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे इस मामले में विधायक करीब 11 माह जेल में रह चुके हैं । ढुल्लू महतो को 18 माह की सजा होने के बाद भी वह विधायक बने रहेंगे । सजायाफ्ता होने के बावजूद तकनीकी रूप से उनकी विधायकी बरकरार रहेगी । आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से भी उन्हें कानून नहीं रोकेगा ।
ज्ञात हो कि 76 माह पूर्व कतरास थाना में 12 मई , 2013 को कांड संख्या 120 / 13 दर्ज हुआ था । कोर्ट के वारंट के आलोक में बरोरा थाना राजेश गुप्ता को गिरफ्तार करने उसके कतरास स्थित निचितपुर आवास पहुँची ।
राजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर बरोरा पुलिस ने अपनी जीप में बैठाया और थाना ले जाने लगी । इसी बीच सूचना मिलने पर विधायक ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ वहाँ पहुँचे और पुलिस से धक्का -मुक्की कर राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टी से छुड़ा ले गये ।
पुलिस कस्टडी से वारंटी राजेश गुप्ता को जबरन छुड़ाने के मामले में बरोरा थाना में तत्कालीन थानेदार रामनारायण चौधरी की शिकायत पर कतरास थाना में ढुल्लू महतो , गंगा साव , चुनचुन गुप्ता , बसंत शर्मा , रामेश्वर महतो सहित 35 -40 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया ।
प्राथमिकी में तत्कालीन थानेदार चौधरी ने न्यायालय से मिले वारंट के तामिला में बाधा उत्पन्न करने , आरोपी को जबरन छुड़ाकर ले जाने , सरकारी काम में बाधा पहुँचाने , पुलिस के साथ हाथापाई व दुर्व्यवहार करने , पुलिस से हथियार छीनने का प्रयास करने और सिपाही रामवचन की वर्दी फाड़ने सहित कई अपराधों के लिए उप पर मामला दर्ज किया था ।
इस मामले में विधायक ढुललु महतो को अठारह महीने की सजा हुई है और जमानत भी मिल गई है तथा उनकी विधायकी को भी कोई खतरा नहीं पहुँचा।