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एसडीएम अनन्य मित्तल और उनके 3 बॉडीगार्ड के खिलाफ सीपी केस दर्ज

बैठक करते अधिवक्ता

धनबाद। जिले की एसडीएम अनन्य मित्तल और उनके तीन बॉडीगार्ड के खिलाफ गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता केके तिवारी ने कोर्ट में सीपी केस किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन ने स्वीकार करते हुए इसकी तीन मई को सुनवाई कि तारीख मुकर्रर की है। बता दें कि 19 अप्रैल को अधिवक्ता केके तिवारी एसडीएम कोर्ट में अपने क्लाइंट की ओर से बहस करने पहुँचे थे। अधिवक्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि बहस के दौरान एसडीएम आक्रोशित हो गए और भरी मजलिस में उन्हें अपशब्द कहा। इतना नहीं उन्हें एसडीएम ने अपने बॉडीगार्ड के माध्यम से धक्का- मुक्की कर कोर्ट से बाहर निकलवा दिया। घटना के बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। दुर्व्यवहार की इस घटना पर एसडीएम से माफी मांगे जाने की मांग रखी गई थी। इतने दिन गुजर जाने के बाद एसडीएम की ओर से कोई पहल नहीं किए जाने बाद बार के पदाधिकारियों की सहमति पर अधिवक्ता केके तिवारी द्वारा कोर्ट में केस किया गया। एसडीएम अनन्य मित्तल व उनके तीन बॉडीगार्ड के खिलाफ अधिवक्ता द्वारा धारा 341, 323, 506 और 500 के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में केस किया गया है।

Last updated: अप्रैल 26th, 2018 by News Desk