धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सी बी आई कोर्ट का फैसला आया दोषियों को आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना,
धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के केस में सीबीआई कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास और 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है, ज्ञात हो की इससे पहले 28 जुलाई को कोर्ट ने ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को जज उत्तम आनंद हत्याकांड का दोषी पाया था यह फैसला आज ही आया हैँ जहाँ की सी बी आई के विशेष कोर्ट ने दोनों दोषियों को जज उत्तम आनंद के हत्याकांड में मुख्य दोषी पाया जिसके बाद दोनों को आजीवन कारावास और 25000 का जुर्माना भी लगाया, कोर्ट ने ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को जज उत्तम आनंद के हत्या में शामिल होने का मुख्य दोषी पाया था,
Last updated: अगस्त 6th, 2022 by