दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाना प्रभारी और एसआई के खिलाफ मारपीट का मुकदमा
दुर्गापुर न्यू टाउनशिप पुलिस पर गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तारी एवं शारीरिक उत्पीड़न का आरोप
दुर्गापुर(12/12/2017): रविवार की सुबह को न्यू टाउनशिप थाना के प्रभारी संदीप दास और एसआई निताई मंडल के खिलाफ वीरभूम निवासी शेख मिठू ने दुर्गापुर महकमा अदालत में मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करते हुए उन पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है ।
थाना बुलाया फिर कर लिया गिरफ्तार
पीड़ित के माता जरिया बीबी ने बताया कि उनका बेटा वीरभूम में पुलिस के लिए काम करते है, पिछले बुधवार को न्यू टाउनशिप थाना पुलिस ने काम देने के बहाने थाना में बुलाया था , काम न देकर उसे गिरफ्तार कर बेवजह पिटाई करते हुए चार दिनों तक थाना में रखे। पुलिस के पिटाई करने से उनके हाथ,पैर की हड्डी टुट गयी है । साथ ही आॅख के रौशनी में फर्क पड़ गया। पुलिस ने ऐसा चिकित्सक से ईलाज कराया जहां पर चिकित्सक ने स्वास्थ्य ठीक-ठाक बता कर वापस पुलिस के हवाले कर दिया ।
चोरी का मुकदमा दर्ज कर कोर्ट से मांगा रिमांड
कोर्ट ने खारिज किया रिमांड मंगाया 4 दिनों क आ सीसीटीवी फूटेज
उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके बेटा को चोरी के झूठे मामले दर्ज कर चार दिनों के बाद दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की , जहां अदालत के न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस रिमांड को खारिज करते हुए जेल हिरासत में भेजते हुए मेडिकल चेकअप का आदेश दिया । आरोपी के अधिवक्ता संजीव कुंडू ने बताया कि देश के उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि किसी भी मुजरिम के साथ पुलिस द्वारा मारपीट नही किया जा सकता है। मुजरिम के साथ अच्छे से पेश आना होगा। यदि पुलिस के रिमांड में पुछ-ताछ के दौरान किसी तरह घटना मुजरिम के साथ होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस को लेनी होगी ।
उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था तो चौबीस घंटे के भीतर अदालत में पेश क्यूँ नही किया, चार दिनों तक थाना में क्यों रखे ? उन्होंने बताया कि उनके मुवकिल को सच बोलने पर पुलिस के तरफ से धमकी दी जा रही है । अदालत के न्यायाधीश ने चार दिनों का सीसीटीवी फूटेज पुलिस से मांगी है,फूटेज देखने के बाद ही कोई फैसला न्यायाधीश सुनायेंगे ।
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