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तीन बच्चों के माता पिता नहीं लड़ पायेंगे चुनाव

संवाददाता सम्मेलन में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की विस्तृत जानकारी दी

रांची : नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर चुनाव संबंधी विस्तृत जानकारी दी गयी. आयोग ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए 16 अप्रैल को 2337 मतदान केंद्रों में मतदान कराया जायेगा. राज्य के कुल 34 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव कराये जाने हैं, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गयी है. चुनाव में कुल 22 लाख 12 हजार 137 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयेाग करेंगे. 12 मार्च से राज्य के सभी क्षेत्रों में आचार संहिता लागू कर दी गयी. प्रेस वार्ता में राज्य निर्वाचन आयुक्त एनएन पांडेय, अरुण कुमार सिंह, डीके पांडेय, एसकेजी रहाटे, आरके मल्लिक, और दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त डीसी मिश्रा मौजूद थे.

22 लाख 12 हजार 137 वोटर देंगे वोट

नगर पालिका चुनाव में कुल 749 वार्ड पार्षदों के लिए चुनाव कराये जायेंगे, जिसके लिए कुल 22 लाख 12 हजार 137 वोटर अपना वोट देंगे. इनमें 11,72,641 पुरुष मतदाता और 10,39,496 महिला मतदाता मतदान करेंगे. कुल 1311 मतदान भवन में 2337 मतदान केंद्र बनाये जायेंगे.

34 नगर पालिकाओं में होंगे चुनाव

राज्य की कुल 42 नगरपालिकाओं में से 34 नगर पालिकाओं में 16 अप्रैल को चुनाव कराये जायेंगे. राज्य की 28 नगरपालिकाओं में पाँच साल का कार्यकाल मई 2018 में समाप्त हो जायेगा. शेष 06 नगरपालिकाएं नवगठित है. उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2013 में इन 28 नगर पालिकाओं में चुनाव कराया गया था.

तीन बच्चों के माता-पिता नहीं लड़ पायेंगे चुनाव

सेक्शन 18.1 के ध के नियम के हिसाब से वे माता-पिता जिनके तीन या तीन से अधिक बच्चे हैं, वे किसी भी स्थिति में चुनाव नहीं लड़ पायेंगे. 19 फरवरी 2013 के बाद जिनके भी तीन बच्चे होंगे, वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे. उससे पूर्व के तीन बच्चों के माता-पिता चुनाव लड़ पायेंगे.

चार नगर-निकाय क्षेत्रों में होंगे उपचुनाव

34 नगर निकाय क्षेत्रों के साथ चार नगर निकाय क्षेत्रों में उपचुनाव कराये जायेंगे. जिनमें से झूमरी तिलैया नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद का चुनाव होना है. साथ ही देवघर नगर निगम क्षेत्र की वार्ड संख्या 25, धनबाद नगर निगम की वार्ड संख्या 31 और 40 के साथ विश्रामपुर नगर परिषद की वार्ड संख्या 4 के लिए उपचुनाव कराये जायेंगे.

प्रत्याशी इतना खर्च कर पायेंगे

-दस लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम क्षेत्रों में मेयर, उप-मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खर्च की सीमा 25 लाख, वार्ड पार्षद 5 लाख

-दस लाख से कम आबादी वाले नगर निगम क्षेत्रों में मेयर, उप-मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खर्च की सीमा 15 लाख, वार्ड पार्षद 3 लाख

-एक लाख से अधिक आबादी वाले नगर परिषद क्षेत्रों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खर्च की सीमा 10 लाख, वार्ड पार्षद 2 लाख

-एक लाख से कम आबादी वाले नगर परिषद क्षेत्रों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खर्च की सीमा 6 लाख, वार्ड पार्षद 1.5 लाख

-नगर पंचायत जिनकी आबादी 12 हजार से 40 हजार है वहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खर्च की सीमा 5 लाख, वार्ड पार्षद

महत्वपूर्ण तिथियाँ

निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की तिथि 15 मार्च 2018

नॉमिनेशन की तिथि 16 मार्च से 22 मार्च 2018 तक

स्क्रूटनी की तिथि 23 मार्च 2018

नाम वापस लेने की तिथि 27 मार्च 2018

प्रतीक आवंटन की तिथि 28 मार्च 2018

मतदान की तिथि 16 अप्रैल 2018

मतगणना की तिथि 20 अप्रैल 2018

निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति की तिथि 21 अप्रैल 2018

Last updated: मार्च 15th, 2018 by Ravi kumar Verma