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बालश्रम,शिशु योनाचार को लेकर बाल सुरक्षा जागरूकता क्रायक्रम आयोजित

पश्चिम बर्द्धमान जिला बाल संरक्षण इकाई एवं आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के साझा तत्वाधान में शुक्रवार को सालानपुर थाना के सहयोग से रूपनारायणपुर पंचायत अंतर्गत पिठाक्यारी प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में रूपनारायणपुर फांड़ी एवं सीडीपीओ द्वारा बाल सुरक्षा एवं शिशु श्रम प्रतिरोध जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में पिठाक्यारी प्राथमिक विद्यालय, बृंदावनी प्राथमिक विद्यालय एवं आस-पास के लगभग 100 शिशु एवं अभिभावक उपस्थित हुए।

आयोजन में मुख्य रूप से पश्चिम बर्द्धमान जिला बाल संरक्षण अधिकारी विनय पाण्डेय,सालानपुर थाना प्रभारी पवित्र कुमार गांगुली,रूपनारायणपुर फांड़ी प्रभारी सिकंदर आलम, सालानपुर थाना बाल मित्र अधिकारी एसआई राजीव भट्टाचार्य एवं सालानपुर सीडीपीओ मोनोदीपा मांझी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

पश्चिम बर्द्धमान जिला बाल संरक्षण अधिकारी विनय पाण्डेय ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा बाल मजदूरी एवं बाल शोषण एक दंडनीय अपराध है,बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की दुराचार होने पर आप टोल फ्री नंबर1098पर शिकायत कर सकते है। अन्यथा स्थानीय सालानपुर थाना में पदस्थापित बाल मित्र अधिकारी एसआई राजीव भट्टाचार्य से संपर्क कर सकते है। उन्होंने बच्चों के साथ होने वाली अप्राकृतिक योनाचार के बारे में कहा कि शरीर में मुख्यतः 5 से 6 स्थान होते है, जहाँ यदि कोई हाथ दे तो असहज महसूस हो यह अपराध है, ऐसा घृणित कार्य करने वाला आपका पड़ोसी, रिश्तेदार या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है । जिसे अन्यथा ना ले, घर में अपने माता पिता को इसकी जानकारी दे, बहुत मामलों में माँ ही सिर्फ गुप्त अंग को देख अथवा छू सकते है, या माँ के मौजूदगी में जरूर त पड़ने पर चिकित्सक,

सालानपुर थाना प्रभारी पवित्र कुमार गांगुली ने कहा कि बचपन सिर्फ शिक्षा और खेल-कूद के लिए होती है,बच्चों से इस को छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उन्होंने कहा प्रलोभन के लिए कुछ अभिभावक अपने बच्चों की भविष्य खराब कर देते है,अगर किसी भी प्रकार से आप के आस-पास समाज में बच्चों के साथ अत्याचार अथवा बाल मजदूरी करवाया जा रहा है तो,आप सजग होकर पुलिस अथवा बाल संरक्षण अधिकारी को सूचित करें।सीडीपीओ मोनादीपा मांझी ने कहा राज्य को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए आज के बच्चे ही कल की भविष्य है।

पश्चिम बंगाल सरकार भी इस दिशा में पहल करते हुए स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं और बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करा रही है,जिससे कोई भी मासूम बाल श्रमिक ना बने,और ना ही उसका बचपन छीना जाय। बच्चों के साथ यौनाचार,अप्राकृतिक दुराचार, अथवा बाल मजदूरी एक दंडनीय अपराध है ।

मौके पर बाल संरक्षण(पीओ) कार्तिक मंडल,एएसआई उज्जल दास, मयत्री घोष,सामाजिक कार्यकर्ता प्रसेनजित साहा,उपस्थित थे।

Last updated: मार्च 6th, 2020 by Guljar Khan