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भाजपाइयों को नहीं मिली जमानत, पाँच को सुनवाई

फाइल फोटो

दुर्गापुर पुलिस उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हंगामा करने एवं 1 नवंबर को सागर भांगा मैदान में भाजपा की सभा को लेकर पुलिस-एवं भाजपा समर्थकों के बीच हाथापाई मामले में जिलेभर से गिरफ्तार 10 आरोपियों को गुरुवार को भी जमानत नहीं मिल पाई। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी।

वहीं मामले में आरोपी 3 भाजपा कर्मियों को कोकोवेन थाना ने रिमांड पर लिया था,जिसमें मेनगेट, चंडी स्थान निवासी भोला साव उर्फ भालू, सीतारामपुर के गाँधीनगर निवासी टिंकू वर्मा एवं कुल्टी के लाल बाजार निवासी अमित घोष शामिल थे। बाकी सात आरोपियों में छोटन चक्रवर्ती, सोमनाथ मोदी, भोला धीवर, राजकुमार सिंह इत्यदि को जेल भेज दिया गया था।

गुरुवार को सभी आरोपियों को दुर्गापुर के एसीजेएम अदालत में पेश किया गया, जहाँ सुनवाई के दौरान 1 नवंबर को हुए मामले में सभी को जमानत मिल गई। लेकिन पुलिस उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हंगामा करने के मामले में सभी आरोपियों का जमानत नामंजूर हो गई।

जज ने सभी को 2 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया। गुरुवार को पेशी के दौरान अदालत के समक्ष काफी संख्या में भाजपा नेताओं की भीड़ जमा हुई थी। जिसमें कोलकाता से राज्य महिला नेत्री सह अधिवक्ता प्रियंका टेवरीवाल, आसनसोल से भाजपा नेत्री सुधा देवी, युवा मोर्चा के अभिजीत राय सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे।

Last updated: जनवरी 14th, 2019 by Durgapur Correspondent